लालानगर टोल प्लाजा स्टाम्प वाद में जिलाधिकारी का बड़ा फैसला, 62.87 करोड़ की कमी स्टाम्प शुल्क व 6.28 करोड़ अर्थदण्ड का आदेश
रिपोर्टर - नितेश श्रीवास्तव
भदोही। जनपद भदोही से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रदेश के बड़े स्टाम्प वादों में शामिल प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर/जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 08 मई 2026 को ऐतिहासिक निर्णय पारित किया गया है। जिलाधिकारी न्यायालय में लालानगर टोल प्लाजा पर स्टाम्प वाद में स्टाम्प कमी पाये जाने पर वसूली के आदेश पारित किया गया। प्रदेश में सबसे बड़ी कार्यवाही में एक है। जिलाधिकारी द्वारा पारित यह निर्णय जनहित, राजस्व संरक्षण तथा विधिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्रकरण में सहायक महानिरीक्षक निबंधन भदोही की आख्या पर दिनांक 20/06/2025 को स्टाम्प वाद दर्ज हुआ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं काशी टोलवेज प्रा० लि० के मध्य दिनांक 18 मार्च 2023 को निष्पादित “कन्सेशन एग्रीमेन्ट” का परीक्षण किया गया।न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि उक्त एग्रीमेन्ट वास्तविक स्वरूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, के अंतर्गत “पट्टा विलेख” की श्रेणी में आता है।
उक्त विलेख के माध्यम से प्रतिपक्षी कंपनी को जनपद भदोही स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर 15 वर्षों की अवधि हेतु टोल वसूली, संचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण का विशिष्ट अधिकार प्रदान किया गया था, जिसके प्रतिफलस्वरूप कुल रू0 31,44,00,00,000/- (इक्तीस सौ चवालीस करोड़ रुपये) की धनराशि देय थी।
न्यायालय द्वारा विलेख की शर्तों, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों, उपलब्ध अभिलेखों, प्रासंगिक विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों का गहन परीक्षण किए जाने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क रू0 62,88,00,000/- था, जबकि केवल रू0 100/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया था। इस प्रकार रू0 62,87,99,900/- की स्टाम्प शुल्क कमी सिद्ध पाई गई।
निर्णय में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय रीवा टोलवे प्रा० लि० बनाम मध्य प्रदेश राज्य सहित अन्य प्रासंगिक न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए यह प्रतिपादित किया गया कि टोल वसूली से संबंधित “कन्सेशन एग्रीमेन्ट” भारतीय स्टाम्प अधिनियम की दृष्टि में “पट्टा” की श्रेणी में आते हैं।
अतः भारतीय स्टाम्प अधिनियम, के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए रू0 62,87,99,900/- की कमी स्टाम्प शुल्क राशि मय ब्याज संबंधित लीज ग्रहीता कंपनी से वसूल किए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त कमी स्टाम्प शुल्क राशि का 10 प्रतिशत अर्थात रू0 6,28,79,990/- अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया है। साथ ही साथ भदोही में टोल कंपनी के विरुद्ध कमी स्टाम्प शुल्क संबंधी मुकदमा दर्ज होने के पश्चात पूरे प्रदेश में लगभग 55 टोल प्लाजा से सम्बन्धित अनुबंध विलेख में स्टाम्प ड्यूटी से सम्बन्धित मुकदमा दर्ज हुआ। यह निर्णय पूरे प्रदेश में विचाराधीन मुकदमों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
19 min ago
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