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बरवार जाति के समग्र उत्थान एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को लेकर बैठक का किया गया आयोजन

गोण्डा। 16 सितम्बर 2025 जिला पंचायत सभागार गोण्डा में बरवार जाति के समग्र उत्थान एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र अमित पाठक द्वारा की गई। बैठक में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन सहित सभी विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य बरवार जाति की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं की गहराई से समीक्षा कर, उनके निराकरण हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार करना था। पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरवार समाज से संबंधित प्रकरणों को संवेदनशीलता से लेते हुए त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को न्याय और सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बरवार जाति के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध ढंग से प्रदान किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे समाज के इस वर्ग को मुख्यधारा में लाया जा सके।

मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन ने जानकारी दी कि बरवार जाति के लोगों को स्वरोजगार एवं कौशल विकास से जोड़ने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के समग्र विकास के लिए जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के विषय में विस्तृत जानकारी दी तथा यह आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार के भेदभाव अथवा उत्पीड़न की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा।

बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी सहित अन्य सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का संकल्प – देवीपाटन मंडल में हुई एक दिवसीय कार्यशाल

16 सितम्बर, 2025 प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से तैयार की गई कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज एक दिवसीय मंडलीय कार्यशाला का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता मण्डलायुक्त द्वारा की गयी। कार्यक्रम में यूनिसेफ के प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि बाल श्रम समाज और राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और किसी भी बच्चे को मजदूरी में लगाना कानूनन अपराध है। यह आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक वर्ग इस लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाए। केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि समाज, परिवार और स्वयंसेवी संगठनों की भी सहभागिता जरूरी है।

इस अवसर पर कार्यशाला में आए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आयुक्त ने निर्देशित किया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है। इस दिशा में सभी सम्बन्धित विभाग आपस में समन्वय स्थापित करें और बाल श्रम रोकथाम एवं पुनर्वास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। अभिभावकों से संवाद कर उन्हें समझाया जाए कि बच्चों को मजदूरी में लगाने के बजाय शिक्षा से जोड़ना ही उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग है।

आगे मंडलायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चे समाज का भविष्य होते हैं और उनके बचाव व पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों और व्यापारी समुदायों का सहयोग आवश्यक है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले अटल आवासीय विद्यालयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इससे बाल श्रमिकों के बच्चों को बेहतर अवसर मिलते हैं। उन्होंने बाल श्रम की रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के लिए जिलों में नियमित बैठकें आयोजित करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर बाल श्रम के विरुद्ध कार्य करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। कार्यमुक्त कराए गए बच्चों का पूरा डाटा सुरक्षित रखा जाए और उसका नियमित अद्यतन किया जाए।

बालश्रम से मुक्त कराने के बाद बच्चों का तत्काल रजिस्ट्रेशन भरवाकर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

विशेषज्ञों का मार्गदर्शन

वी वी गिरी संस्थान की पूर्व वरिष्ठ फेलो डॉ. हेलेन आर. सेकर ने बाल श्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों जैसे पीतल, ताला, कालीन और कांच उद्योगों में बाल श्रम की स्थिति और उसके कारणों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

डॉ. सेक्टर ने कहा कि बाल श्रम से मुक्त बच्चों को मौलिक मानवाधिकार प्राप्त होते हैं, जो भारतीय संविधान और अंतरराष्ट्रीय संधियों में निहित हैं। उन्होंने बाल श्रम से जुड़ी चुनौतियों, प्रवृत्तियों और संवैधानिक- कानूनी ढांचे पर भी विस्तार से जानकारी दी।

डीएम की अध्यक्षता में जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक का हुआ आयोजन

गोण्डा। 16 सितम्बर,2025

कलेक्ट्रेट सभागार, गोण्डा में जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक का आयोजन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में खेलों के विकास, खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा जनपद में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में जिला क्रीड़ा अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, कोच, खेल संघों के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि खेलों का हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि युवाओं के समग्र विकास के लिए भी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें उचित प्रशिक्षण व मंच उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नियमित रूप से कराया जाएगा। इसके अलावा, खेल सुविधाओं जैसे मैदान, स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र आदि के रख-रखाव एवं विकास हेतु आवश्यक बजट का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए तथा मेधावी खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी हेतु विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिन्हें गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया। यह बैठक जनपद गोण्डा में खेलों के समग्र विकास की दिशा में एक प्रभावी कदम के रूप में देखी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने देर रात्रि क्षेत्र में भ्रमण कर कानून व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा

गोण्डा। जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं हाल ही में ड्रोन से रोकी एवं चोरी से जुड़ी शिकायतों की वास्तविकता का स्वयं आकलन करने हेतु

 पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा 15/16.09.2025 की देर रात्रि को 12 से 4 बजे तक शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रात्रि भ्रमण किया । 

उन्होंने देर रात मुख्य बाजार, संवेदनशील चौराहों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों तथा आउटर एरिया में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था, पेट्रोलिंग एवं पुलिस तैनाती का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम/मोहल्ला सुरक्षा समितियों , आम नागरिकों, व्यापारियों और रात्रि पाली में कार्यरत कर्मचारियों से संवाद स्थापित कर उन्हें आश्वस्त किया कि—

किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल डायल-112 या नजदीकी थाना/चौकी को दें। पुलिस द्वारा सूचना पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी ।

किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में ना लें , कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें ।

रात्रि भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने, चौकियों को अलर्ट रखने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस बल को सतर्क रहकर गश्ती दल को और प्रभावी बनाने तथा आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाने हेतु तैनाती सुदृढ़ करने के आदेश दिए। 

इसी प्रकार जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया था तथा आम जनमानस को जागरूक किया गया।

जनपद पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है तथा प्रत्येक नागरिक को निरंतर सुरक्षा एवं शांति के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है ।

आयुक्त ने आंगनबाड़ी व बाल विकास विभाग की लापरवाही की शिकायत पर जताया असंतोष

गोण्डा। 16 सितम्बर 2025 देवीपाटन मंडल के आयुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर असंतोष जताते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त के संज्ञान में आया है कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर होता है और योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु बच्चों व अभिभावकों के आधार कार्ड एकत्र किए जाते हैं। किंतु जब बच्चे 6 वर्ष की आयु पूरी कर प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश योग्य हो जाते हैं, तो आंगनबाड़ी कर्मचारी आधार कार्ड प्राथमिक शिक्षकों को उपलब्ध कराने में सहयोग नही करते हैं। इसके चलते शिक्षकों को घर-घर जाकर आधार कार्ड एकत्र करना पड़ता है, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि बच्चों के दाखिले में भी विलंब होता है।

इसी प्रकार आयुक्त को यह शिकायत भी मिली है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने हेतु दी गई मशीनों का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। कई केंद्रों पर मशीनें निष्क्रिय पड़ी हैं, जिसके कारण बच्चों और अभिभावकों को आधार केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है।

आयुक्त ने निर्देश दिये कि मण्डल के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किन केंद्रों पर कितने आधार कार्ड बनाए गए और कहां मशीनों का उपयोग ही नहीं हुआ, उसका स्पष्ट ब्योरा प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का आईडी व पासवर्ड समय पर न बनने की शिकायत भी सामने आई है। इससे प्रसूताओं को स्वास्थ्य केंद्र और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तथा उन्हें समय पर धनराशि का लाभ नहीं मिल पाता।

आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी मासिक समीक्षा बैठक में सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी उपस्थित होकर संयुक्त विकास आयुक्त को इस बाबत प्रगति रिपोर्ट सौंपें।

जर्जर भवनों में न करें निवास, आयुक्त ने जिलाधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

गोण्डा।15 सितम्बर 2025 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में आयुक्त देवीपाटन मण्डल शशि भूषण लाल सुशील ने मण्डल के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी दशा में नागरिक जर्जर, असुरक्षित एवं गिराऊ भवनों में निवास न करें।

आयुक्त ने निर्देश दिये हैं कि जनपद प्रशासन नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर सुनिश्चित करें कि ऐसे भवनों की पहचान कर तत्काल प्रभाव से लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया जाए। साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी 22 सितम्बर 2025 तक उपलब्ध कराई जाए।

आयुक्त ने कहा कि बरसात के मौसम में कई पुराने व जर्जर भवन गिरने का खतरा बना रहता है, जिससे आमजन की जानमाल को भारी जोखिम हो सकता है। इसलिए प्रशासन सतर्कता बरते और लापरवाही की कोई गुंजाइश न छोड़ी जाए।

CPR Technique में निपुण नहीं कई ई.एम.टी., तीन दिन में योग्यता जांच का आदेश

गोण्डा। 15 सितम्बर 2025 आयुक्त देवीपाटन मण्डल शशि भूषण लाल सुशील ने जनपद गोण्डा में हाल ही में हुई भवन गिरने की घटना के बाद 108 एम्बुलेंस में ड्यूटी कर रहे ई.एम.टी. (Emergency Medical Technician) के साथ वार्ता की। इस दौरान स्पष्ट हुआ कि कई ई.एम.टी. CPR Technique के क्रियान्वयन में निपुण नहीं हैं।

आयुक्त ने इस पर गंभीरता जताते हुए निर्देश दिए कि मण्डल के सभी जनपदों में कार्यरत सभी ई.एम.टी. की Educational Qualification एवं Medical Qualification का सत्यापन किया जाए। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती को पत्र भेजकर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक ई.एम.टी. का नाम, पदस्थापन स्थल, तैनाती की तिथि, शैक्षिक योग्यता, चिकित्सकीय योग्यता तथा सेवा में भर्ती होने का स्रोत निर्धारित प्रारूप पर तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि चिकित्सा सेवा से जुड़े सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति संबंधित योग्यता का परीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाए।

आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की जान बचाने में तैनात ई.एम.टी. और चिकित्सा कर्मियों की दक्षता किसी भी स्थिति में समझौते योग्य नहीं है। अतः योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मियों की ही नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। यह कदम आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुराने मकान की दीवार गिरी, प्रशासन ने बनाई जांच समिति


गोण्डा।15 सितम्बर 2025 नगर के मेवतियान मोहल्ले, पूरे नूरी मस्जिद की गली, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में रविवार की दोपहर बड़ा हादसा हो गया था। जानकारी के अनुसार एक जर्जर (पुराना) मकान को तोड़ते समय अचानक मकान का मलबा गिर गया। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए, वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है।

जिला प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति गठित कर दी है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए घटना की वास्तविकता ज्ञात करने हेतु आदेश जारी किया गया है।

जांच समिति में शामिल अधिकारी:

नगर मजिस्ट्रेट, गोंडा – अध्यक्ष

अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी , प्रांतीय खंड गोंडा – सदस्य अपर उप जिला मजिस्ट्रेट, द्वितीय गोंडा – सदस्य क्षेत्राधिकारी, नगर – सदस्य

जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया है कि समिति सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर विस्तृत रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर प्रस्तुत करे।

थाना मोतीगंज पुलिस ने चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार


गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-177/25 धारा 305(।),331(4), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त गदोई उर्फ संतराम पुत्र स्व0 हरिराम वर्मा निवासी सुहेलवा मौजा नौबरा थावा मोतीगंज गोण्डा को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर नौबरा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी राहुल ढाका (सामु० स्वा० अधिकारी) व आरती मिश्रा (ए.एन.एम.), आयुष्मान आरोग्य मंदिर नौबरा द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि 06.09.2025 को ड्यूटी समाप्ति के पश्चात् केन्द्र का ताला बंद कर हम अपने आवास चले गए थे। 08.09.2025 को केन्द्र पहुँचने पर देखा कि आफिस का ताला तोड़ कर अज्ञात चोरो द्वारा बैटरी इन्वर्टर, वजन मशीन (व्यस्क एवं बच्चों), एम्बू बैग, प्रिंटर, रिवाल्विंग पेपर, नेबुलाइज़र, बी.पी. मशीन, शुगर मशीन, एच.बी. मीटर, इमरजेंसी एलईडी लाइट, टेबल स्टैंड डिस्क, मॉपिक बकेट, टेबल फैन, चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ।

आज 15.09.2025 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त गदोई उर्फ संतराम को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर नौबरा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

ड्रोन उड़ान हेतु अनिवार्य पंजीकरण एवं कानूनी प्रावधान

गोण्डा। वर्तमान समय में जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन कैमरा/खिलौना ड्रोन उड़ाकर माहौल को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं । साथ ही ड्रोन से चोरो द्वारा रेकी करने एवं चोरी की घटनाएं कारित करने जैसी सम्बन्धी अफवाहें फैलाई जा रही हैं । जिसके कारण आमजन में भय व असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है । इसी के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा आम जनमानस को जागरूक करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए है :-

प्रत्येक थाना क्षेत्र में ड्रोन पंजीकरण हेतु एक रजिस्टर बनाया गया है जिसमें ड्रोन यूनिक संख्या, पायलट/मालिक का विवरण व ड्रोन मैकेनिक का ब्यौरा आदि दर्ज करवाकर ड्रोन उड़ाने की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है । अनुमति उपरान्त ही ड्रोन उड़ाया जाए ।

ड्रोन केवल दिन के समय ही उड़ाए जा सकते है । रात्रि में ड्रोन उड़ाना निषेध है । रात्रि में ड्रोन उड़ाए जाने हेतु डीजीसीए की अनुमति तथा थाने को सूचित करना अनिवार्य है ।

ड्रोन से निजी संपति/व्यक्ति की बिना अनुमति फोटोग्राफी या खतरनाक सामग्री ले जाना गैर कानूनी है ।

उपरोक्त नियमों के उल्लघंन पर 01 लाख रूपये तक का जुर्माना और ड्रोन रजिस्ट्रेशन का निलंबन एवं ड्रोन जब्तीकरण कार्यवाही की जाएगी । पुलिस प्रशासन द्वारा जनता से अनुरोध है कि ड्रोन सम्बन्धी संचालन के नियमों का कड़ाई से पालन करें । सुरक्षा एवं गोपनीयता का ध्यान रखे किसी भी नियम के उल्लंघन से बचे।

गोण्डा पुलिस की आमजन से अपील है कि किसी भी संदिग्ध ड्रोन या वस्तु की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल डायल-112 पर सूचित करें । स्वयं कानून हाथ में न लें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें ।

बिना तथ्यों को जाने सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह को न फैलाएं तथा ऐसी जानकारी तत्काल पुलिस को दें । गोण्डा पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है ।