समाहरणालय सभाकक्ष में जनता दरबार में जिलाधिकारी द्वारा लगभग 100 आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुने
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गया जी शहर के समाहरणालय सभाकक्ष में शनिवार को दोपहर 2 बजे जिलधिकारी शशांक शुभंकर के दैनिक जनता दरबार में आज लगभग 100 आवेदकों के समस्याओं का निदान हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.
आवेदक द्वारा बताया गया कि निजी जमीन को रोक सूची में शामिल किया गया है, रोक सूची से हटवाने के लिये अनुरोध किया गया, जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व को जांच करने का निर्देश दिए। आवेदक ने बताया कि अंचल से म्यूटेशन को रद्द कर दिया गया है, जिलाधिकारी ने डीसीएलआर कोर्ट में वाद दायर करने का निर्देश दिए हैं। आवेदक ने बताया कि निजी जमीन में सरकारी नाला का निर्माण करवाया जा रहा है, डीएम में अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को जांच करवाने का निर्देश दिए हैं।
आपदा से पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वज्रपात से मृत्यु के पश्चात अब तक मुआवजा नही मिला है, डीएम ने अपर समाहर्ता आपदा को निर्देश दिए हैं कि कागजातों की जांच करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया जाए।।आवेदक ने बताया कि डुमरिया क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहने के पश्चात आवास योजना का लाभ दिलाने के लिये अनुरोध किया गया, डीएम ने उप विकास आयुक्त को जांच हेतु निर्देश दिए और पात्रता रखने पर आवास योजना स्वीकृत करवाने का निर्देश दिए। आवेदक ने बताया कि टिकारी क्षेत्र में जमाबंदी कायम नही हो पा रहा है, डीएम ने कहा कि पहले दाखिल खारिज करवाये उसके पश्चात ही दाखिल खारिज किया जाएगा। आवेदक ने बताया कि मोहरा क्षेत्र का जमीन का कब्जा कुछ लोगो द्वारा किया गया है,
कब्जा मुक्त करवाने का अनुरोध किया गया। आवेदक ने बताया कि आपसी बटवारा नही हो पा रहा है, जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को थाना स्तर के जनता दरबार या सक्षम न्यायालय में वाद दायर कराने की सलाह दी। जनता दरबार मे कुछ आवेदक भूमि कब्जा मुक्त करवाने का अनरोध किया है, डीएम ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को जनता दरबार मे सुनवाई करवाने का निर्देश दिए है।
जनता दरबार मे कुछ आवेदकों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें ज़िला लोक शिकायत निवारण में मामलों को हस्तांतरण किया है, ताकि पूरी टाइम लाइन में सही से मामलों का निराकरण एवं समाधान हो सके। आवेदनों को भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को समस्या निदान हेतु उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
Jun 29 2025, 19:01