शिक्षा विभाग ने जारी किया एक बड़ा आदेश, इस पद पर अब नहीं होगी बहाली
डेस्क : बिहार शिक्षा विभाग के नये अपर मुख्य सचिव कार्यभार संभालने का बाद से शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई अहम फैसले ले रहे है। उन्होंने पिछले दिनों एक और बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा के कार्यालयों में संविदा पर नियुक्त तथा बाहरी स्रोत (आउटसोर्स) से कार्यरत कर्मी अब स्कूलों का निरीक्षण नहीं करने का आदेश जारी किया था। वहीं अब उन्होंने एक और बड़ा आदेश जारी किया है।
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शिक्षा विभाग द्वारा जारी नये आदेश के मुताबिक राज्य के अंदर अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर बहाली नहीं होगी।बल्कि इनके जगह पर पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होगी। इस संबंध में विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है।
शिक्षा विभाग के तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों के कुछ प्रखंडों में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी(BEO) का पद रिक्त है। ऐसे में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद रिक्त होने से प्रखंड एवं जिला कार्यालय से समन्वय एवं विभागीय कायों में कठिनाई हो रही है। ऐसे में विभाग का यह निर्णय है कि प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी को अपने कार्यों के अतिरिक्त (वित्तीय अधिकार सहित) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियमित / वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रतिनियुक्त करना उचित होगा। लिहाजा, उपरोक्त के संदर्भ में विभागीय हित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर उल्लेखित पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।
मालूम हो कि, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) का काम, ब्लॉक स्तर पर शिक्षा का प्रशासन करना होता है. इसके लिए, वह शिक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण, मार्गदर्शन, और नियंत्रण करता है। इसके अलावा हितधारकों को शैक्षिक जानकारी देना, स्कूलों के सकारात्मक विकास के लिए काम करना,विस्तार शिक्षा अधिकारी की गतिविधियों पर नज़र रखना, तालुका के प्रारंभिक विद्यालयों का निरीक्षण करना और जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देना।
इसके साथ ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में मदद करना और सभी स्तरों पर प्राथमिक विद्यालयों को अध्ययन सामग्री और शिक्षण सहायक सामग्री मुहैया कराना काम होता है। लेकिन, पिछले कई सालों से इसकी बहाली रुकी हुई है। इस बीच शिक्षा विभाग का यह नया आदेश सामने आया है।
Feb 22 2025, 17:30