हेमंत सरकार ने झारखंड कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते मे वृद्धि सहित कुल 12 अहम् प्रस्तावो पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर सहमति के साथ राज्य के कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। इसके तहत झारखंड राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डीए में वृद्धि का फैसला शामिल किया गया है। राज्य कर्मियों को यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से लागू रहेगा।
वही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के चयन एवं मानदेय नियमावली में संशोधन की भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा बीएसआईडीसी के बकाया भुगतान के लिए 13 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।
• झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
• बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० (BSEDCL) से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई
• सुनील कुमार तत्कालीन उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र डेमोटांड़, हजारीबाग-सह-निदेशक ‘समेति’, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, की ओर से समर्पित विभागीय संकल्प संख्या-488 दिनांक-21.02.2024 के माध्यम से अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गयी।
• झारखंड जगुआर (एसटीएफ) में प्रतिनियुक्त स्व राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा, 84वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गयी।
• राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी।
•राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी।
• झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
• Ease of Doing Business’ के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार ‘Business Reforms Action Plan’ के अनुपालन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखंड संशोधन), विधेयक, 2024 की स्वीकृति दी गयी।
• W.P. (S) No-3600/2021 प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 20.09.2022 एवं इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-147/2023 में पारित आदेश के अनुपालन के लिए वादियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गयी।
Feb 19 2025, 10:30