RG kar rape case: सरकार की अपील पर कलकत्ता हाई कोर्ट बोला- पहले CBI,पीड़ित परिवार और दोषी को सुनेगा
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि वह आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के मामले में पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), पीड़ित के परिवार और दोषी की बात को सुनेगा. इसके बाद ही वो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर की गई अपील की सुनवाई पर निर्णय लेगा. दरअसल, ममता की सरकार ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिलने के खिलाफ सजा की अपर्याप्तता को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जिसकी सुनवाई और फैसले से पहले कोर्ट ने कहा कि वो सभी पहलुओं और केस से जुड़े लोगों को एक बार फिर से सुनेगा.
वहीं सीबीआई की ने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई अपील दायर विरोध किया है. CBI ने दावा किया है वो खुद भी इस मामले में सजा की अपर्याप्तता को लेकर अपील करने का अधिकार रखती है. सीबीआई ने कहा कि वो एक अभियोजन एजेंसी है, इसलिए उसके पास सजा की मात्रा कम होने को लेकर अपील करने का अधिकार मौजूद है. इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने सोमवार की अगली डेट तय की है.
आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई
सियालदह अदालत ने ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सिर्फ एक आरोपी को सजा सुनाई. मुख्य आरोपी संजय रॉय को ऑन-ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसी मामले में सरकार की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की गई. जस्टिस देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करने से पहले सीबीआई, पीड़ित के परिवार और दोषी को उनके वकीलों के पक्ष को सुनेगी उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लेगी.
कब होगी अगली सुनवाई?
पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख को तय किया है.
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