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राज्य पोषित पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु जारी की गई संशोधित समय सारणी, बढ़ाई गई समय सीमा

महेश चंद्र गुप्ता/बहराइच

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बहराइच संजय मिश्र ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राज्य पोषित पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शासन द्वारा संशोधित समय-सारणी निर्गत करते हुए ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। संशोधित समय सारणी की जानकारी देते हुए श्री मिश्र ने बताया कि विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा तैयार किये जाने की तिथि 31 दिसम्बर 2024 तक, छात्र/छात्राओं द्वारा रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 10 जनवरी 2025 तक, छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया करने की तिथि 13 जनवरी 2025 तक निर्धारित की गई है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की तिथ 20 जनवरी 2025 तक, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करने की तिथि 21 जनवरी से 31 जनवरी, 2025 तक, एन.आई.सी. द्वारा स्क्रूटनी करने की कार्यवाही 21 से 28 जनवरी 2025 तक पूर्ण की जायेगी। जबकि त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करने की तिथि 29 जनवरी से 03 फरवरी 2025 तक, छात्रों द्वारा सही आवेदन को विद्यालय में जमा करने की तिथि 03 फरवरी 2025 तक तथा संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करने हेतु 07 फरवरी 2025 की तिथि निर्धारित की गयी है। श्री मिश्र ने समस्त शिक्षण संस्थान/विद्यालयों से अपेक्षा की है कि संशोधित समय-सारणी के अनुसार क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

समारोह पूर्वक मनाया गया वन अधिकार दिवस

महेश चंद्र गुप्ता

जनपद बहराइच के मोतीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम जंगल गुलरिया के मजरा रामपुर रेतिया में वन अधिकार दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री जंगली प्रसाद ने की। इस अवसर पर वन अधिकार कानून की जानकारी देने के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने कहा कि वन अधिकार कानून बने 18 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कानून को लागू करने के लिए जो एजेंसियां जिम्मेदार हैं वह गंभीरता पूर्वक कार्य नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को जितनी तत्परता के साथ वन निवासियों के अधिकारों के लिए काम करना चाहिए उतनी तत्परता के साथ काम नहीं कर रहा हैं इसीलिए 18 वर्ष के बाद अभी कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सका है। यद्यपि तमाम खामियों के बावजूद वन अधिकार कानून 2006 के प्रति लोगों के मन में विश्वास की भावना है।

ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति रामपुर रेतिया के अध्यक्ष नंदलाल ने कहा कि वन अधिकार कानून ने लोगों के जीवन में उजाला लाने का काम किया है हमें इस कानून को लागू करने के लिए लगातार काम करना चाहिए।

वन अधिकार समिति के सचिव श्याम बिहारी ने कहा कि वन विभाग को वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन में सहयोग करना चाहिए लेकिन सहयोग करने के बजाय वह हर मामले में अडंगे बाजी कर रहा है।

समाजसेवी संदीप कुमार सिंह ने कहा कि वन निवासी परिवारों को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके।

ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति श्री राम पुरवा के अध्यक्ष विश्वनाथ ने कहा कि वन अधिकार आंदोलन का सदैव या प्रयास रहा है कि वन, वन्य जीव और वन संपदा का संरक्षण होने के साथ-साथ वन निवासियों को अधिकार भी प्राप्त हो। इसके लिए और भी जन जागरूकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन की सदस्य श्रीमती शांति देवी ने कहा कि भभुआ बिहार के सम्मेलन ने देश भर के वन अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों को नया रास्ता दिखाया है।

सुनील कुमार ने कहा कि हमें अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए अपनी फिजूल खर्ची को रोकना पड़ेगा और वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करना पड़ेगा।

कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे जंगली प्रसाद ने कहा कि जनपद बहराइच के मोतीपुर तहसील के अंतर्गत सभी वन ग्रामों के निवासी एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। संविधान हमारी ताकत है।कोई भी हमारी एकता को भंग नहीं कर सकता है।

इस अवसर पर एक सामूहिक सहभोज का आयोजन किया गया जिसमें सभी सहभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ो महिला पुरुष मौजूद रहे।

बहराइच में अतिक्रमण कारियों पर पुलिस का एक्शन, चला बुलडोजर

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच शहर के घंटाघर और स्टीलगंज तालाब क्षेत्र में रविवार को पुलिस ने बुलडोजर चलाते हुए अतिक्रमण हटवाया। इससे अफरा तफरी रही। स्टीलगंज तालाब क्षेत्र में कई दुकानों के सामने अतिक्रमण की पूरी सफाई कर दी गई है।

शहर के घंटाघर बाजार से तिकोनीबाग, छावनी चौराहा, स्टीलगंज तालाब बाजार समेत अन्य स्थानों पर पटरी पर दुकानदारों की ओर से जमकर अतिक्रमण किया गया है। नगर पालिका परिषद बहराइच द्वारा अतिक्रमण हटवाने के लिए पुलिस से कई बार सहयोग मांगा गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब देवीपाटन मंडल के डीआईजी अमित पाठक ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। जिस पर पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देशन में रविवार को कोतवाली नगर और देहात पुलिस तीन बुलडोजर लेकर पहुंची। पुलिस ने घंटाघर से तिकोनी बाग और स्टीलगंज बाजार को अतिक्रमण मुक्त किया।

नगर पालिका परिषद की ईओ प्रमिता सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने कर्मचारी और वाहन मांगे थे। जिस पर वाहन और निरीक्षक गोविंद मिश्रा की अगुवाई में कर्मचारी दे दिए गए। अतिक्रमण हटवाने को लेकर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही।

बहराइच में युवक ने आखिर क्यों लगाई फांसी, जानें पूरी वजह

महेश चंद्र गुप्ता/बहराइच

बहराइच जनपद के पकड़िया दीवान गांव के रहने वाले एक वृद्ध ने फर्जी मुकदमा दर्ज और सुलह के लिए दो लाख रुपये मांगे जाने से परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंच कर साक्ष्य एकत्रित किया है।

बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पकड़िया दीवान के मजरा कल्लू (60) का शव रविवार सुबह शहाबुद्दीन के बाग में फंदे से लटकता मिला। मृतक के पुत्र रहीश ने गांव निवासी एक महिला को पिता की मौत का जिम्मेदार बताया है। थाने में तहरीर देकर रहीश का कहना है कि महिला ने न्यायालय के आदेश पर पूरे परिवार पर केस दर्ज करवा दिया है।

सुलह करने के नाम पर दो लाख रुपये की मांग कर रही है। जिसके चलते परेशान पिता ने फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पाकर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बयान दर्ज किया। फोरेंसिक टीम ने भी गांव पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किया। इस मामले में थानाध्यक्ष आरके पांडेय का कहना है कि तहरीर मिली है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

बहराइच हिंसा के मामले में डीएम की बड़ी कार्रवाई, तीन लोगों का असलहा लाइसेंस किया रद्द

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच जिले के महराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर को सांप्रदायिक हिंसा में रेहुआ मंसूर गांव निवासी राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर डीएम ने तीन लोगों के असलहे का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। तीनों असलहा को पुलिस ने जब्त कर लिया है।

राम गांव थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी राम गोपाल मिश्रा (23) 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में जा रहा था। जुलूस हरदी थाना क्षेत्र के महराजगंज बाजार में पहुंची थी। तभी दो समुदाय में हिंसा फैल गई थी। इस हिंसा में दबंगों ने राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।लाइसेंसी बंदूक से मारी गई गोली की जांच थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी कर रहे थे।

थानाध्यक्ष ने शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी को रिपोर्ट सौंपी। जिसमें असलहे का लाइसेंस रद्द करने की रिपोर्ट सौंपी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि हाजी मसउद अहमद पुत्र हाजी मोहम्मद इब्राहिम निवासी महराजगंज जोतचांदपारा थाना हरदी, डीबीबीएल गन 12 बोर संख्या 9911/ए/7 के ला0सं0 256/II/94, हाजी मोहम्मद अहमद पुत्र हाजी मोहम्मद इब्राहिम निवासी महराजगंज, एसबीबीएल गन 12 बोर संख्या 7389/ए/2 के ला.सं. 259/II/94 व मुकदमा उपरोक्त में प्रयुक्त आलाकत्ल के शस्त्र धारक और अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी महराजगंज कस्बा जोतचांदपारा का एसबीबीएल गन 12 बोर संख्या 8054/डी/4 के ला0सं0 261/II/95 के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। साथ ही थाना हरदी पुलिस द्वारा आग्नेयास्त्रों के जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

*राष्ट्रीय लोक अदालत में 137120 राजस्व वादों का हुआ निस्तारण*

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच- राष्ट्रीय लोक अदालत सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा. उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निदेशानुसार आयोजित राष्ट्रीय लोक सेवा अदालत के अवसर पर राजस्व/अन्य न्यायालय द्वारा कुल 137120 वादों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा लोक अदालत के अवसर पर राजस्व, चकबन्दी व सरफेसी एक्ट से सम्बन्धित 01-01 वाद का निस्तारण किया गया तथा स्टाम्प से सम्बन्धित 03 वादों में रू. 07 लाख 96 हज़ार 600 की धनराशि जमा करायी गयी।

राष्ट्रीय लोक अदालत को अत्यधिक सफल अत्यधिक सफल बनाने हेतु जिलाधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, बहराइच शालिनी प्रभाकर द्वारा समस्त पीठासीन अधिकारियों, विद्वान अधिवक्ताओं आदि को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।

जिले के 15 परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न होगी राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा०) परीक्षा-2024

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। उ.प्र. लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा 22 दिसम्बर 2024 को (दो पालियों/सत्रों में पूर्वान्ह 09.30 बजे से 11.30 बजे तक व अपरान्ह 02.30 बजे से 04.30 बजे) तक आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा०) परीक्षा-2024 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी, सुचितापूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा सभी 15 परीक्षा केन्द्रों हेतु केन्द्र व्यवस्थापक, सहायक केन्द्र व्यवस्थापक, स्टैटिक एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। समस्त 15 परीक्षा केन्द्रों के प्रधानाचार्य को केन्द्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी सौपी गई है।

परीक्षा केन्द्र राजकीय इण्टर कालेज के लिए श्रीमती कृष्णा कुमार को सहायक केन्द्र व्यवस्थापक नायब तहसीलदार सदर सुरेन्द्र प्रसाद को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व अति.मजि.प्रथम राम दयाल को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। महाराज सिंह इण्टर कालेज के लिए प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को सहा. व्यवस्थापक, बीईओ फखरपुर राकेश कुमार को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व एसडीएम महसी अखिलेश कुमार सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। आज़ाद इण्टर कालेज के लिए परशुराम पाल को सहा. व्यवस्थापक, बीईओ डॉ. अजीत कुमार सिंह को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व एसडीएम न्यायिक कैसरगंज लालधर यादव को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है।

पं. वैद्य भगवानदीन मिश्र गांधी इण्टर कालेज के लिए राजेश प्रताप सिंह को सहा. व्यवस्थापक, नायब तहसीलदार मिहींपुरवा हर्षित पाण्डेय को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व तहसीलदार कैसरगंज अभयराज पाण्डेय को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। चौधरी सियाराम इण्टर कालेज के लिए श्रीमती बबिता मिश्रा को सहा. व्यवस्थापक, नायब तहसीलदार कैसरगंज ब्रम्हादीन को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व एसडीएम कैसरगंज आलोक प्रसाद को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। किसान डिग्री कालेज ब्लाक-ए के लिए प्राचार्य डॉ. विनय सक्सेना को केन्द्र व्यवस्थापक, बच्छराज को सहा. व्यवस्थापक, बीईओ रिसिया रणजीत सिंह को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व बीडीओ महसी हेमन्त यादव को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज के लिए श्रीमती श्वेता अग्रवाल को सहा. व्यवस्थापक, बीईओ कैसरगंज जितेन्द्र कुमार चौधरी को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व तहसीलदार पयागपुर धर्मेन्द्र कुमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। राजकीय पॉलीटेक्निक आसाम चौराहा के लिए डॉ. अजय कुमार वर्मा को सहा. व्यवस्थापक, नायब तहसीलदार फखरपुर बृजेश कुमार को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व तहसीलदार सदर अनिरूद्ध यादव को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। किसान डिग्री कालेज ब्लाक-बी के लिए विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र प्रो. राजवीर सिंह को केन्द्र व्यवस्थापक, सुश्री साक्षी वर्मा को सहा. व्यवस्थापक, बीईओ नवाबगंज राधेश्याम वर्मा को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व बीडीओ मिहींपुरवा अजीत कुमार सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है।

महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लिए सुश्री सुरभि शर्मा को सहा. व्यवस्थापक, नायब तहसीलदार सम्बद्ध कलेक्ट्रेट सचिन श्रीवास्तव को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व एसडीएम न्यायिक सदर श्रीमती पूजा यादव को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय कीर्तनपुर के लिए श्रीमती प्रियंका को सहा. व्यवस्थापक, नायब तहसीलदार नवाबगंज शैलेश कुमार को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व तहसीलदार नानपारा अजय कुमार यादव को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, रिसिया नानपारा के लिए डॉ. विजय कृष्ण यादव को सहा. व्यवस्थापक, बीईओ शिवपुर जगन्नाथ यादव को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व एसडीएम नानपारा अश्वनी कुमार पाण्डेय को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है।

राजकीय पॉलीटेक्निक, मोहम्मदपुर, नानपारा रोड बहराइच के लिए सुधांशु चतुर्वेदी को सहा. व्यवस्थापक, बीईओ बलहा अरूण कुमार वर्मा को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व बीडीओ फखरपुर अजय प्रताप सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। महाराजा सुहेल स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच के लिए प्रवक्ता मनोविज्ञान राम चन्दर को सहा. व्यवस्थापक, बीईओ चित्तौरा/तेजवापुर अनुराग मिश्र को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर राकेश कुमार मौर्य को सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा परीक्षा केन्द्र श्री रामकुमार भानीरामका इण्टर कालेज, चिलवरिया के लिए लक्ष्मी नरायन पाण्डेय को सहा. व्यवस्थापक, बीईओ विशेश्वरगंज कमलेश मिश्रा को स्टैटिक मजिस्ट्रेट व एसडीएम पयागपुर दिनेश कुमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है।

17 दिसम्बर को आयोजित होगा पेंशनर्स दिवस

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। जनपद स्तर पर राज्य सरकार के पेंशनरों की समस्याओं की सुनवाई एवं निराकरण के लिए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 दिसम्बर 2024 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में पेंशनर्स दिवस मनाया जायेगा। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि जनपद स्तर पर आयोजित पेंशनर्स दिवस के अवसर पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण कराया जा सके।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 को

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 14 दिसम्बर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के सचिव विराट शिरोमणि ने आमजन से अपील की है कि लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठायें।

सचिव श्री शिरोमणि ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालय में लम्बित वादों यथा आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, बैंक/धन वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), वैवाहिक वादों (तलाक सम्बन्धी मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वादों, सर्विस में वेतन एवं भत्तों सम्बन्धित विवाद, सेवानिवृतिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद व अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद इत्यादि), प्री-लिटिगेशन वाद बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों, श्रम विवादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, वैवाहिक व भरण पोषण वाद, अन्य अपराधिक शमनीय वाद एवं अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा। 14 दिसम्बर 2024 राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ मध्यस्थता मामलों पर विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

एफटीसी कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में मौलाना को दस साल की कठोर तथा पचास हजार का अर्थ दंड सुनाया

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच की एफटीसी कोर्ट ने एक मामले में मौलाना को झाड़-फूंक के बहाने महिला से सुनसान इलाके में बलात्कार के आरोप में दोषी मानते हुए दस साल की कठोर कारावास और पचास हजार का जुर्माना अदा करने का शुक्रवार को आदेश सुनाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बहराइच गिरीश चंद्र शुक्ल ने बताया कि एफटीसी कोर्ट बहराइच अपर सत्र न्यायाधीश आनंद शुक्ल ने कोतवाली देहात थाना में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार के एक मामले में मौलाना वाजिद खां बनाम सरकार पर निर्णय सुनाते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की सजा और पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह घटना 28 मई वर्ष 2019 की है।वादिनी ने अपने पति को अस्वस्थ होने के कारण झाड़ फूंक के मकसद से उक्त घटना के तीन दिन पहले 24 मई 2024 को गांव वालों के कहने पर ही बहराइच दरगाह मेला अपने पति को लेकर गई थी।इसी दौरान हठीला मेला में घूमते समय पति की तवियत खराब होने के कारण पति साइकिल से आगे निकल गया।इसी दौरान अनारकली नामक महिला के पास वादिनी रूक गई और महिला ने मुस्लिम मौलाना वाजिब खां से मिलवाया था।इसी दौरान वादिनी के पति और मौलाना दोनों की मुलाकात हुई थी।इस दौरान आरोपी मौलाना ने चितौरा झील में नहाने की बात कही और बताया कि झील में नहाने से ताबियत सही हो जायेगी। जिसके बाद आरोपी मौलाना ने पति को कहा कि तुम झील पर साइकिल से पहुंचो।हम तुम्हारे पत्नी को लेकर आ रहे हैं। हमने मौलाना पर विश्वास करके उसके साथ चल दी और पति आगे चले गए।हम मौलाना के साथ जा रहे थे कि अंजान होने के कारण मौलाना उसे गलत रास्ते से जंगल की तरफ ले गए और जंगल में सुनसान इलाका देखकर गड्डे में पटक दिया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और मौके से फरार हो गए।काफी देर तक जब वह झील नहीं पहुंची, तो पति डूडते हुए पहुंचे तो उसने आप बीती बताई। जिसके बाद कोतवाली बहराइच में मुकदमा 28 मई 2019 को पंजीकृत कराया।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश आनंद शुक्ल ने दोनों पक्षों के साक्ष्य, गवाह और बहस सुनने के बाद आरोपी मौलाना वाजिद खां पुत्र इशहाक खां उम्र 69 निवासी अलीनगर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा और पचास हजार रुपए का अर्थदण्ड का जुर्माना सुनाया है। एफटीसी कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी सुनाया है कि अर्थदंड की धनराशि का 40 हजार रुपए प्रतिकार के रूप में पीड़िता वादिनी को तथा दोषी से शेष वसूल धन राशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।