उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी द्वारा तीन कुख्यात अपराधकर्मी को किया गया जिला बदर। वहीं 9अपराधकर्मी को प्रतिदिन लगानी होगी थाने में हाजिरी
रामगढ़: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ श्री चंदन कुमार के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत वैसे अपराधियों जोकि जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने, विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी/ कर्मियों को लेवि के लिए भयभीत करने का कार्य करते हैं एवं जिला बदर किए जाने के उपरांत भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने तथा विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करने अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने धमकाने की संभावना एवं अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने की आवश्यकता से संबंधित मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई में निम्न आदेश जारी किए गए हैं। 1.अपराधकर्मी गणेश सिंह उर्फ अजय प्रकाश सिंह पिता- शंभू सिंह, स्टीम कॉलोनी निवासी, थाना- पतरातु, जिला- रामगढ़।2.अपराधकर्मी विकास कुमार सिंह उर्फ विक्की सिंह, पिता- राधेश्याम सिंह, विजयनगर एस एस+2प्लस टू हाई स्कूल के पास निवासी, थाना - पतरातू, जिला- रामगढ़। 3. अपराधकर्मी विक्की सिंह पिता - विपिन सिंह, सॉकुल निवासी, थाना - पतरातू जिला- रामगढ़। 4. अपराधकर्मी अमित साव उर्फ़ जूली, पिता - आनंद साव, पतरातू बस्ती निवासी, थाना- पतरातु,जिला - रामगढ़। 5. अपराधकर्मी धर्मवीर कुमार पटेल, पिता - राम सागर प्रसाद, स्टीम कॉलोनी निवासी, थाना- पतरातु, जिला - रामगढ़। 6. अपराधकर्मी दीपक रजक, पिता - बमबम रजक, न्यू मार्केट निवासी, थाना - पतरातु, जिला- रामगढ़।7. अपराधकर्मी राजू सिंह उम्र 25 वर्ष, पिता- गिरवर सिंह, बिना टॉकीज के निकट निवासी, थाना- पतरातू, जिला- रामगढ़।8. अपराधकर्मी गुलशन कुमार सिंह, पिता- हीरामन सिंह, पतरातू बस्ती निवासी, थाना- पतरातू, जिला- रामगढ़। 9.अपराधकर्मी अनिल यादव उर्फ अनिल कुमार यादव, पिता- राजेंद्र यादव, बंगाली टोला निवासी, थाना- रामगढ़, जिला - रामगढ़। को आगामी 3 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने हेतु आदेश दिया गया है।यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा। इसके अलावा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1.कुख्यात अपराधी सुभाष कुमार सिंह उर्फ बघवा, पिता- गोपाल सिंह, पतरातू बस्ती निवासी, थाना- पतरातु,जिला- रामगढ़। 2. कुख्यात अपराधकर्मी रेहान उर्फ छोटू उर्फ इरफान अंसारी, पिता- इरशाद अंसारी, पतरातू बस्ती निवासी, थाना- पतरातू, जिला - रामगढ़। 3.कुख्यात अपराधकर्मी अनिल यादव, पिता- शंकर यादव उर्फ पालो गोप, पतरातू बस्ती निवासी, थाना - पतरातू, जिला- रामगढ़।अभियुक्त को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो को रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा एवं अगले 3 माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।यदि कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे। उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उलंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।
Nov 06 2024, 19:52