इन-सीटू एवं एसएमएएम योजना हेतु चयनित होंगे एफपीओ व सदस्य कृषक फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्रों की खरीद पर मिलेगा
महेश चंद्र गुप्ता
बहराइच। उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही ने बताया कि स्थापित सीबीजी प्लान्ट तथा अन्य बायोमॉस आधारित इकाइयों को फसल अवशेष उपलब्ध कराये जाने हेतु इन-सीटू एवं एसएमएएम योजनान्तर्गत एफपीओ एवं एफपीओ के सदस्य कृषकों को एग्रीग्रेटर के रूप में अनुदान पर कृषि यन्त्र उपलब्ध कराये जाने हेतु जिले को सामान्य जाति के लिए 03 व अनुसूचित जाति के लिए 01 कुल 04 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
योजनान्तर्गत एफपीओ तथा अधिकतम 02 शेयर डोल्डर सदस्य भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के तहत 01 वर्ष से कार्यरत एफपीओ का एग्रीगेटर के रूप में चयन होने पर फसल अवशेष प्रबन्धन योजना से कस्टम हायरिंग सेन्टर (परियोजना लागत रू. 30.00 लाख पर 80 प्रतिशत) तथा अधिकतक 02 शेयर होल्डर सदस्य को एसएमएएम योजना से व्यक्तिगत कस्टम हायरिंग सेन्टर (परियोजना लागत रू. 10.00 लाख पर 40 प्रतिशत) अनुदान देय होगा। एफपीओ को रू. 30.00 लाख की लागत से 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, क्राप रीपर व अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन वाले यन्त्र रू. 30.00 लाख तक की लागत का क्रय करना होगा।
इसी प्रकार 02 सदस्यों को रू. 10.00 लाख की लागत के ट्रैक्टर एवं ट्राली क्रय करना अनिवार्य होगा। श्री शाही ने बतायष कि सीबीजी प्लान्ट/आयोगारा यूनिट से पराली एकत्र एवं क्रय करने का एमओयू प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही एफपीओ चयन हेतु पात्र होगा। फार्म मशीनरी बैंक से लाभान्वित एफपीओ आवेदन के अर्ह नहीं होंगे।
उप निदेशक कृषि ने बताया कि लाभार्थी को चयन डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा। चयन के उपरान्त कृषि विभाग द्वारा विभागीय पोर्टल पर एग्रीग्रेटर के रुप में एफपीओ और उसके चयनित सदस्य कृषक का योजना के आवेदक के रूप में पंजीकरण कराया जायेगा। पंजीकरण के समय उप कृषि निदेशक द्वारा आवेदक का चयन पत्र भी अपलोड किया जायेगा। चयन/पंजीकरण के पश्चात लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये यन्त्रों के बिल अपलोड की व्यवस्था कृषि निदेशालय लखनऊ द्वारा पोर्टल पर की जायेगी।
डीडी एग्री ने बताया कि चयन के समय टर्नओवर शेयर होल्डर की संख्या, नियमित रुप से वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने वाले एवं भारत सरकार/कम्पनी रजिस्ट्रार के यहां से प्रतिबन्धित न होने तथा अनियमितता सम्बन्धी कोई वाद न्यायालय में लम्बित न होने वाले एफपीओ को चयन में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। एफपीओ को यूपीएफपीओशक्ति डाट कॉम पोर्टल पंजीकरण होना आवश्यक होगा। ऑफलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर 2024 निर्धारित है। उसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य जानकारी के लिए कृषि भवन स्थित डीडी एग्री के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
Nov 05 2024, 17:32