शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश, जानिए पूरा डिटेल
डेस्क : शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए सात से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। तबादले के लिए दस विकल्प देने होंगे। इनमें तीन विकल्प देना अनिवार्य है। केवल तीन विकल्प भरे जाते हैं तो इनमें रिक्ति नहीं रहने पर सॉफ्टवेयर से निकटतम जिले में तबादला होगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष शिक्षक पास के जिले के अनुमंडलों का विकल्प देंग। महिला पंचायत का विकल्प देंगी।
दिशा-निर्देश में आवेदन की प्रक्रिया बतायी गयी है। इसमें कहा गया है कि पुराने नियमित शिक्षक, बीपीएससी से बहाल तथा सक्षमता पास शिक्षक अपने टीचर आईडी से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। स्क्रीन पर प्रदर्शित 3 मेनू में ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे तो पंजीकृत मोबाईल पर ओटीपी जाएगा। इसे अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। इसके बाद प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्वत प्रदर्शित होगा।
आवेदन करते समय ओटीपी वाला मोबाइल साथ रखना होगा। प्रोफाइल और वर्तमान पदस्थापन के विवरण में त्रुटिपूर्व प्रविष्टि है तो डीईओ या डीपीओ (स्थापना) से सुधार करा लें। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने डीईओ को पत्र लिख दिशानिर्देश शिक्षकों को अवगत कराने के लिए कहा है।
Nov 05 2024, 15:07