बहराइच: 187 प्रभारी को प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने का निर्देश
महेश चंद्र गुप्ता
बहराइच। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बहराइच के जिलाध्यक्ष आनन्द मोहन मिश्र ने बताया कि सगीर अंसारी जिला कोषाध्यक्ष के अनवरत प्रयास से जनपद के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों के इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस अब्दुल मुईन ने त्रिपुरारी दूबे और अन्य लोगों के याचिका संख्या 18228/ 2022 आदेश के निर्णय के तहत जनपद बहराइच की याचिका में निखिलेश कुमार और 186 शिक्षकों की याचिका में शामिल सभी याची प्रभारी प्रधानाध्यापकों को भी इंचार्ज के रूप में कार्य करने की तिथि से ही प्रधानाध्यापक का वेतन देने के लिए आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ कोषाध्यक्ष सगीर अंसारी ने कहा कि सभी इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिलाने के लिए महासंघ जिलाध्यक्ष आनन्द मोहन मिश्र की देखरेख में वह उच्च न्यायालय से लेकर विभाग तक लगातार संघर्षरत है, इससे पहले जनपद बहराइच में 114 इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जारी किया था।
उच्च न्यायालय के आदेश पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा, जिला महामंत्री उमेश चंद्र त्रिपाठी,जिला संयुक्त महामंत्री विनोद कुमार त्रिपाठी,जिला उपाध्यक्ष आशीष कुमार शुक्ल, अरुण कुमार अवस्थी, कुमार अभय, घनश्याम मिश्र, राघवेंद्र प्रताप सिंह, शिव शंकर पाठक, जिला मंत्री बच्छराज मिश्र, राजीव कुमार तिवारी, धनंजय पांडेय, जिला मीडिया प्रभारी लोकेश श्रीवास्तव सहित ब्लॉक अध्यक्ष नवाबगंज अरविन्द वर्मा, उपाध्यक्ष विनोद गिरि, मंत्री वैभव सिंह विशेन, प्रभारी जीतेन्द्र शर्मा समेत सभी पदाधिकारियों तथा शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है।
Oct 29 2024, 19:21