तारा महिला इण्टर कालेज में आयोजित हुआ महिला विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर
महेश चंद्र गुप्ता
बहराइच। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज़-5 के अन्तर्गत तारा महिला इण्टर कालेज, बहराइच में महिला विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव/अपर जिला जज विराट शिरोमणि, तारा महिला इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या श्रीमती कमला देवी, बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती शिविका मौर्या, उपनिरीक्षक महिला थाना अमरनाथ चौहान सहित बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं।
शिविर को सम्बोधित करते हुए सचिव श्री शिरोमणि ने उपस्थित महिलाए, छात्राएं को जागरुक करते हुए बताया गया कि न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के तीन प्रमुख अंगों में से एक है। न्यायपालिका संविधान और कानून की रक्षक है। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी के अंतर्गत प्रत्येक जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है, जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति, जो न्यायालय अथवा तहसील में अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता पा सकता है। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के टोल फ्री नम्बर 15100 के बारे में जानकारी दी गयी।
बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती शिविका मौर्या ने कहा कि मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और उनकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। श्रीमती मौर्या ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए सरकार द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेंशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। महिला सुरक्षा के उद्देश्य से संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों 1076, 112, 181, 1098, 1090 की जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी महिला किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
Oct 23 2024, 19:27