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यूपी के बहराइच से दो युवकों का सामने आया नाम, एक माह पूर्व रेहड़ी लगाने के लिए पुणे गए थे युवक

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। मुंबई के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र निवासी युवकों के नाम सामने आए हैं। मुंबई पुलिस की सूचना पर दोनों युवकों के घर पुलिस पहुंच गई है। माता पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिले के युवाओं के नाम आने पूरे जिले में चर्चा हो रही है।

मुंबई में NCP नेता और बॉलीवुड के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की तो हत्या लारेंश विश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। साथ ही उसके शूटरों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, उनमें बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र के गंडारा गांव निवासी दो युवकों के आ रहे हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक गांव निवासी एक अपराधी धर्मराज कश्यप पुत्र राधेश्याम और दूसरा शिवा गौतम उर्फ बाल किशुन के रूप में हुई है। वहीं हत्याकांड के बाद से दोनों फरार चल रहे हैं। मुंबई पुलिस की सूचना पर दोनों के घर पुलिस टीम पहुंच गई है। माता पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गांव के लोगों के मुताबिक दोनों युवक पुणे में रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाते थे। सभी एक माह पूर्व ही पुणे गए थे। कैसरगंज कोतवाली पुलिस के अनुसार धर्मराज और शिव कुमार के विरुद्ध कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। न ही उन दोनों के विरुद्ध कोई केस दर्ज है। दोनों सामान्य परिवार के युवा हैं।

बहराइच- सिर तन से जुदा जैसी भड़काऊ नारेबाजी कर कस्बे में फैलाया दहशत

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच जिले की नानपारा कोतवाली पुलिस ने इंस्टाग्राम पर दो समुदायों के बच्चों के बीच उनके धर्मों को लेकर आपत्तिजनक बातचीत के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक होने के बाद कथित रूप से सिर तन से जुदा जैसी भड़काऊ नारेबाजी कर कस्बे में तनाव एवं दहशत फैलाने को लेकर एक हजार अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उसके अनुसार नानपारा कोतवाली क्षेत्र के नानपारा कस्बे में सात अक्टूबर की शाम यह घटना घटी थी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी नाबालिग बच्चे की फोटो ह्यस्टेटसह्ण पर लगाकर उत्तेजना फैलाने वाले शोएब नामक एक व्यक्ति को पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया है।

नानपारा के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि सात तारीख की घटना को लेकर आठ अक्टूबर को राजा बाजार के चौकी प्रभारी की तहरीर पर कोतवाली नानपारा थाने में मुस्लिम सम्प्रदाय के एक हजार लोगों (नाम-पता अज्ञात) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 189 (2) (गैरकानूनी जमावड़ा), 126 (2) (मार्ग अवरूद्ध करना), 132 (सरकारी कार्य में बलपूर्वक बाधा), 285 (सार्वजनिक मार्ग पर खतरा , बाधा या चोट पहुंचाना), 352 (अपमानित करना, उकसाना), 353 (3) (धार्मिक अवसर पर दूसरे धर्म के विषय में भ्रांतिपूर्ण अफवाह फैलाना) तथा सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में कहा गया है कि "सात अक्टूबर की शाम इंस्टाग्राम पर दो बच्चों के बीच उनके धर्मों पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुकदमा लिखने की कार्यवाही की जा रही थी। फिर भी मुस्लिम सम्प्रदाय उन्माद फैलाने के उद्देश्य से नानपारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौराहे के निकट हजारों की संख्या में एकत्रित हो गए जिससे आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो गया। पुलिस के मुताबिक मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप 'सर तन से जुदा' आदि साम्प्रदायिक नारे लगाए गये। कई घंटे तक करीब एक हजार लोग आपत्तिजनक नारेबाजी करते रहे।

जब पुलिस मार्ग खाली कराने गयी तो उसे भी रोका गया, धमकी दी गयी तथा प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की गयी। सीओ ने बताया कि एक हजार लोगों के खिलाफ दर्ज इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है। बहराइच जिले के नानपारा कस्बे में नौंवी कक्षा में एक साथ पढ़ने वाले दो समुदायों के बच्चों के बीच उनके धर्मों को लेकर आपत्तिजनक बातचीत के स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक होने के बाद तनाव फैल गया था, जिसके बाद एक नाबालिग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर बालकों के सम्प्रेषण गृह भेजा गया था।

जिले में मत्स्य जीवी सहकारी समिति का होगा गठन

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. जितेन्द्र कुमार ने बताया कि मछुआ समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य जीवी सहकारी समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल फिशरीज़यूपी डाट जीओवी डाट इन की शुरूआत की गई है। समिति हेतु पात्रता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से आनलाइन अथवा सहायक निदेशक मत्स्य, बहराइच के कार्यालय में उपस्थित होकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। समिति गठन हेतु दिशा निर्देशित तथा आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट/पोर्टल पर उपलब्ध है।

डॉ. कुमार ने बताया कि महुआरों/मछुआ समुदाय के लिए रोज़गार के नये अवसर पैदा करने के उद्देश्य से गठित होने वाली 27 सदस्यीय समिति में 06 महिला सदस्य तथा 03 सदस्य अनुसूचित जाति के होंगे। समिति के कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जो मछली पालने, पकड़ने एवं विपणन कार्य कर रहे हैं, आवेदन के लिए अर्ह होंगे। आवेदन करते समय इच्छुक व्यक्ति के पास आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति एवं निवास प्रामण-पत्र होना अनिवार्य होगा। मत्स्य जीवी सहकारी समिति में एक परिवार से एक ही व्यक्ति को शामिल किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए मत्स्य विभाग बहराइच में किसी भी कार्य दिवस में आकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

21 अक्टूबर तक हज यात्रियों को जमा करनी होगी प्रथम किश्त

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्र ने बताया कि हज-2025 के लिए चयनित यात्रियों के लिए प्रथम किश्त की धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है। श्री मिश्र ने बताया कि चयनित हज यात्री अपनी सुविधा के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि रू. 1,30,300=00 आनलाइन वेबसाइट हजकमेटी डाट जीओवी डाट इन अथवा हज सुविधा एप पर क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

श्री मिश्र ने बताया कि प्रथम किश्त की धनराशि हज कमेटी ऑफ इण्डिया के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया व यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में भी जमा की जा सकती है। चयनित यात्रियों को वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में प्रत्येक कवर नम्बर के सामने अंिकत बैंक रेफरेंस नम्बर की पे-इन-स्लिप को डाउनलोड कर उस पर अंकित धनराशि जमा करनी होगी। श्री मिश्र ने हज यात्रियों को सुझाव दिया है कि धनराशि को जमा कर पे-इन-स्लिप/ऑनलाइन जमा रसीद, हज आवेदन फार्म, घोषणा पत्र, मेडिकल स्क्रीनिंग एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट निर्धारित प्रारूप पर स्वःहस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट की फोटोप्रति उ.प्र. राज्य हज समिति को 23 अक्टूबर 2024 से पूर्व डाक अथवा दस्ती रूप से उपलब्ध कराना होगा।

श्री मिश्र ने बताया कि कवर हेड पर उपलब्ध मोबाईल नम्बर के माध्यम से चयनित यात्रियों को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना भेजी गई है। हवाई जहाज का किराया व अन्य व्ययों के निर्धारित हो जाने पर अग्रिम किश्त की सूचना अलग से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर सरकारी एलोपैथिक पद्धति के चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त मेडिकल एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट ही मान्य होगा।

जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए श्री दुर्गा पूजा (नवरात्रि)/श्री दुर्गा प्रतिमा विसर्जन/दशहरा, महर्षि बाल्मिकी जंयंती, दीपावली, छठपूजा पर्व आदि आगामी त्यौहारों तथा विभिन्न परीक्षाओं को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट गौरव रंजन श्रीवास्तव द्वारा भा.ना.सु.संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

अपर जिला मजिस्टेªट श्री रंजन द्वारा जारी आदेश के समस्त 27 प्रस्तर 12 अक्टूबर 2024 से 08 दिसम्बर 2024 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

थाना समाधान दिवसों के लिए नामित किये गये राजपत्रित अधिकारी व पर्यवेक्षणीय अधिकारी

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। शासन के निर्देश पर प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक थानों पर आयोजित होने वाले थाना समाधान दिवसों को प्रभावी, सार्थक एवं जनोपयोगी बनाये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी एवं पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला के संयुक्त हस्ताक्षर से थानावार राजपत्रित अधिकारी नामित किये गये है।

जारी रोस्टर के अनुसार नामित राजपत्रित अधिकारी माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2024 के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को आयोजित होने वाले थाना समाधान दिवसों में राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल व नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत थानांे में सम्बन्धित निकाय के अधिशासी अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर आमजन की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान पंचायती तरीके से कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार तहसील सदर अन्तर्गत कोतवाली नगर के लिए तहसीलदार सदर बहराइच, कोतवाली देहात के लिए चकबन्दी अधिकारी सदर, थाना दरगाह शरीफ के लिए तहसीलदार न्यायिक सदर व रानीपुर के लिए नायब तहसीलदार सदर व रिसिया के लिए बीडीओ रिसिया को राजपत्रित अधिकारी तथा नगर मजिस्ट्रेट को पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित किया गया है। तहसील पयागपुर अन्तर्गत थाना पयागपुर के लिए तहसीलदार पयागपुर, विशेश्वरगंज के लिए बीडीओ विशेश्वरगंज, हुज़ूरपुर के लिए बीडीओ हुजूरपुर को राजपत्रित अधिकारी तथा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बहराइच को पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित किया गया है।

तहसील कैसरगंज अन्तर्गत फखरपुर के लिए नायब तहसीलदार कैसरगंज, कैसरगंज के लिए तहसीलदार कैसरगंज, जरवलरोड के लिए बीडीओ जरवल व तहसील महसी अन्तर्गत रामगॉव के लिए बी.डी.ओ. शिवपुर, हरदी के लिए बीडीओ तेजवापुर, बौण्डी के लिए तहसीलदार महसी राजपत्रित अधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी को पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित किया गया है।

तहसील नानपारा अन्तर्गत खैरीघाट के लिए नायब तहसीलदार महसी, कोतवाली नानपारा के लिए तहसीलदार नानपारा, रूपईडीहा के लिए नायब तहसीलदार नानपारा, नवाबगंज के लिए बी़.डी.ओ. बलहा, मटेरा के लिए बीडीओ नबाबगंज व तहसील मिहींपुरवा अन्तर्गत कोतवाली मूर्तिहा के लिए नायब तहसीलदार मिहींपुरवा, सुजौली के लिए बीडीओ मिहींपुरवा तथा मोतीपुर के लिए तहसीलदार मिहींपुरवा (मोतीपुर) को थाना समाधान दिवस के लिए राजपत्रित अधिकारी तथा मुख्य राजस्व अधिकारी को पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित किया गया है।

गुण्डा एक्ट के तहत 6 अपराधी हुए जिला बदर

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 06 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना फखरपुर अन्तर्गत ग्राम परशुरामपुर नि. अखलद बेग पुत्र असलम बेग, थाना मोतीपुर के ग्राम टाड़पुरवा दा. राजापुर कतर्निया नि. गुड्डू पुत्र राम कृपाल, थाना रिसिया के ग्राम इटिहा दा. चफरिया नि. कृपाराम पुत्र चिरईलाल व निवास उर्फ राम निवास पुत्र चिरईलाल, थाना रामगांव के ग्राम निबुआरी दा. झिंगहा नि. करताराम पुत्र सीताराम व थाना कैसरगंज के ग्राम छोटीपुरवा दा. कड़सर बिटौरा नि. मनोज कुमार पुत्र अवधराम को 06 माह के जिला बदर कर दिया गया है।

17 व्यक्तियों के बैंक खातों में भेजी गई रू. 7.84 लाख की सहायता राशि

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि विभिन्न आपदाओं अन्तर्गत जिले के 17 व्यक्तियों के बैंक खातों में रू. 07 लाख 84 हज़ार की धनराशि सम्बन्धित के बैंक खातों में 05 अक्टूबर 2024 को हस्तान्तरित की गई है। तहसील महसी अन्तर्गत नदी की कटान से हुई क्षति के दृष्टिगत 17 व्यक्तियों के बैंक खातों में गृह अनुदान/अहैतुक सहायता के रूप में रू. 07 लाख 84 हज़ार की धनराशि हस्तान्तरित की गई है।

टीडीएस कटौती के सम्बन्ध में आयोजित होगी सेमिनार

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में 08 अक्टूबर 2024 को कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्वान्ह 11ः00 बजे एक सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें आयकर विभाग द्वारा जनपद के आहरण वितरण अधिकारियों को टी.डी.एस. की प्रक्रिया/नियम/सुधार के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जायेगी। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ससमय उपस्थित हो कार्यशाला में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

टीडीएस कटौती के सम्बन्ध में आयोजित होगी सेमिनार

महेश चंद्र गुप्ता

बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में 08 अक्टूबर 2024 को कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्वान्ह 11ः00 बजे एक सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें आयकर विभाग द्वारा जनपद के आहरण वितरण अधिकारियों को टी.डी.एस. की प्रक्रिया/नियम/सुधार के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जायेगी। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ससमय उपस्थित हो कार्यशाला में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।