महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा का सर्फ़ शारीरिक हिंसा नहीं: संगीता भार्गव
संभल । मिशन शक्ति फ़ेज -५ के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग उO प्रO द्वारा घरेलू हिंसा व कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लोकिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम २०२३ पर अभिमुख़िकरन का आयोजन गाँव जनेटा में आकांक्षा समिति की अध्यक्षता श्री मती संगीता भार्गव के द्वारा किया गया।
उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा वह है जो पीड़ित के परिवार के किसी सदस्य द्वारा की जाती है धारा १२ के अंतर्गत पीड़िता या सरंरक्षा अधिकारी या अन्य कोई घरेलू हिंसा के बारे में में या मुआवज़ा नुक़सान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है। महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा का सर्फ़ शारीरिक हिंसा नहीं है ।
हिंसा २ प्रकारों की होती है ।घरेलू और पारिवारऔर योंन उत्पीड़न श्री मती संगीता भार्गव ने बताया कि आज के बदलते ज़माने में किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की हिंसा या यौन उत्पीड़न सहने की ज़रूरत है सरकार ने सभी महिला को सुरक्षा का व आत्म सम्मान के चक्र में बाँधकर कर रखा है वो आपके लिए हमेशा के लिए सहायत के लिए त्यार है जिसने संजीदा बी, तबससूम , रज़िया, रबिया, हिना, कहकशॉ , रानी. आदि का सहयोग रहा।
Oct 09 2024, 17:34