बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मिली अग्रिम जमानत
डेस्क : बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले के आरोप में उन्हे अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस राजेश वर्मा ने बृषण पटेल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अधिवक्ता अजय ठाकुर और कौशल किशोर को सुनने के बाद यह आदेश दिया।
बता दें बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल पर आरोप है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के एक नाबालिक लड़की को नौकरी देने के नाम पर मुजफ्फरपुर से पटना बुलाया और 2 वर्षों तक लगातार उसके साथ बलात्कार करते रहे। बाद में इस मामले को लेकर उक्त लड़की द्वारा एक परिवाद पत्र मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट में दायर किया गया। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने श्री पटेल के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
वृषण पटेल ने इस मामले में मुजफ्फरपुर के पोक्सो कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था ,जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई गई थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद पूर्व मंत्री को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी।
Oct 04 2024, 10:24