गुड न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर के बेटे को दिलाया आईआईटी-आईएसएम में एडमिशन
धनबाद : सुप्रीम कोर्ट ने एक गरीब छात्र को आईआईटी में एडमिशन देने का आदेश सुनाया है। छात्र के पिता मजदूर हैं और समय से 17500 रुपये की फीस नहीं भर पाए थे। कोर्ट ने विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आईआईटी को उसे दाखिला देने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसे युवा प्रतिभाशाली लड़के को जाने नहीं दे सकते।
चीफ जस्टिस ने छात्र को ऑल द बेस्ट भी कहा।पैसों की तंगी के चलते समय से आईआईटी एडमिशन की फीस न भर पाने वाले वंचित छात्र के हक में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी को उसका एडमिशन करने का निर्देश दिया है।
याचिका करने वाला छात्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार छात्र का एडमिशन प्रतिष्ठित आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में हुआ था। उसे 24 जून शाम 5 बजे तक एडमिशन सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करनी थी।
उसके मजदूर पिता को इतने पैसे इकट्ठे करने में समय लग गया। हालांकि, उन्होंने किसी तरह शाम 4.45 बजे तक पैसे इकट्ठा भी कर लिए थे, लेकिन समय सीमा से पहले शुल्क नहीं भर पाए।
Oct 01 2024, 16:55