गैंगरेप के मामलें में बाल अपचारी को मिलीं जमानत
श्रीप्रकाश यादव
चंदौली /वाराणसी। बालक न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने गैंगरेप के मामले में बाल अपचारी को जमानत दे दी। सिकरौल, थाना कैंट निवासी बाल अपचारी "X" को 75-75 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे व विनीत सेठ ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थिनी ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई करायी थी। आरोप था कि प्रार्थिनी उत्कर्ष चौहान उर्फ राजा व "X" निवासीगण भोजबीर चौराहा को पहले से जानती व पहचानती है। 26 मार्च 2024 को समय करीब 11 बजे सुबह उत्कर्ष चौहान फ़ोन कर प्रार्थिनी को मिलने के लिये दबाव बनाने लगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे के पहले कई बार उत्कर्ष चौहान अपने फ़ोन से प्रार्थिनी को फोन करके होली मिलने के लिये मेहता मगर कालोनी स्थित द्वाराणसी (होम स्टे गेस्ट हाउस) थाना-शिवपुर, मिलने को बुलाया।
प्रार्थिनी लगभग 3 बजे अपने सहेली के साथ उपरोक्त होम स्टे गेस्ट हाउस पर गई तो उत्कर्ष चौहान व "X" दोनों ने मिलकर रूम को बंद कर दिया, प्रार्थिनी और प्रार्थिनी की सहेली को जबरदस्ती बंधक लिया और प्रार्थिनी को जबरदस्ती बीयर और शराब मुँह में डालकर मिलाने लगे, सहेली के शोर मचाने पर उसको छोड़ दिया और प्रार्थिनी का पर्स छीन लिया जिसमें कुछ पैसे आधार कार्ड व ए.टी.एम व मोबाइल व अन्य कागज थे। प्रर्थिनी को लगभग 3 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक प्रार्थिनी के साथ दोनों उत्कर्ष चौहान और "X" ने प्रार्थिनी का गला दबाकर बलात्कार किया और फिर 7 बजे गेस्ट हाउस का कमरा खोला और जब प्रर्थिनी उपरोक्त घटना की बाबत शिकायत करने जाने लगी तो उत्कर्ष चौहान ने प्रार्थिनी को जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपने गाड़ी पर बैठा लिया और प्रार्थिनी के घर पर छोड़ दिया और धमकी दिया कि अगर ये बात किसी और को बताओगी तो तुमको और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। प्रार्थिनी शिवपुर थाने पर जाकर उपरोक्त घटना के बाबत सूचना दिय किन्तु थाने वालों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया और प्रार्थिनी को थाने से वापस घर भेज दिया।" फिर पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई।
Sep 25 2024, 21:00