दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ED को नोटिस जारी किया
दिल्ली:- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी अमानतुल्लाह खान के ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ईडी को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।अब मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।
सुनवाई के दौरान ईडी ने अमानतुल्लाह की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिका में याचिकाकर्ता ने ये नहीं बताया है कि उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
तब कोर्ट ने कहा कि याचिका के सुनवाई योग्य होने का सवाल हमेशा खुला हुआ है. ईडी ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. फिलहाल न्यायिक वो हिरासत में हैं.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह को 23 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 9 सितंबर के पहले अमानतुल्लाह खान ईडी की हिरासत में थे. ईडी के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती मामले में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है।
ED के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वोमनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.
जमीन की बिक्री से जुड़ा है।
मामला: बता दें, ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है।ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है।
ईडी के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है।
जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी. इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था.
सीबीआई की केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज किया था. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई।
सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया।
Sep 20 2024, 12:04