रेलवे के मंडलीय वाणिज्य प्रबंधक पर जुर्माना
संभल- विलंब से चल रही ट्रेन की सही जानकारी नहीं दी गई,सारी रात जगाया,टिकट की धनराशि वापस मांगने पर भी नही दी,और अंतता परेशान होकर हवाई जहाज से वापस आए मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा जिसे आयोग ने गम्भीर मानते हुए रेलवे के मंडलीय वाणिज्य प्रबंधक,भुसावल पर 15 हजार जुर्माना लगा दिया साथ ही ट्रेन व हवाई यात्रा टिकट की धनराशि वापस करने के भी आदेश दिए ।
अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के अनुसार बाजार गंज सरायतरीन निवासी परमानन्द वार्ष्णेय पुत्र ओमप्रकाश ने दिनांक 14 सितंबर 2023 को एक रेल टिकट बुक कराया था जिसमे उन्हें दिसंबर के अंत में अपने पुत्र देवेंद्र वार्ष्णेय एडवोकेट आदि के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना था तथा दिनांक 3 जनवरी 2024 को पंजाब मेल मनमाड से मथुरा वापस आना था रेलवे की ओर से दिनांक 2 जनवरी 2024 को मैसेज के माध्यम से सूचना दी गई कि ट्रेन समय पर दिनांक 2/3 जनवरी को अर्धरात्रि 12 बजकर 10 मिनट पर आयेगी ।
श्री वार्ष्णेय अपने परिवार के साथ दिनांक 2 जनवरी 2024 को रात 10 बजे शिरडी से मनमाड रेलवे स्टेशन पर आ गए लेकिन ट्रेन नही आई पूरी रात रेलवे स्टेशन पर गुजारी l दिनांक 3 जनवरी 2024 को प्रात 11 बजे तक ट्रेन नही आई तो उन्होने मुंबई जाकर हवाई जहाज से दिल्ली का प्रोग्राम बनाया जिसमे उन्होंने रूपये 18912/-व्यय किए और रेल विभाग से रद्द ट्रेन की धनराशि की मांग की लेकिन रेलवे ने धनराशि देने से इंकार कर दिया और कहा कि तैयार चार्ट अनुसार यात्रीगण ने यात्रा की है ।
जिस पर यात्री द्वारा अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद योजित किया और ट्रेन ,व हवाई यात्रा पर हुई व्यय धनराशि की मांग की और जिला आयोग को अवगत कराया कि जब हवाई जहाज से दिल्ली वापस आ गए तो ट्रेन में यात्रा कैसे की जा सकती है रेल विभाग ने मात्र तकनीकी आधार पर बाद को निरस्त करने करने का अनुरोध किया जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने रेल वाणिज्य मंडल प्रबंधक भुसावल मंडल को आदेश दिया कि वह ट्रेन टिकट धनराशि रूपये 2,257/- हवाई यात्रा पर व्यय धनराशि रूपये 18,912/ यात्री को अदा करे साथ ही 10 हजार क्षीतिपूर्ति व 5 हजार वाद व्यय के भी अदा करे।
Sep 13 2024, 16:57