लोक शिकायत निवारण के तहत जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 40 मामलों की सुनवाई की, दिए यह पदाधिकारी को निर्देश
गया। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 द्वितीय अपील के तहत जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 40 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। गोपाल सिंह, ग्राम- बलिया, डुमरिया द्वारा रद्द किए गए जमाबंदी के आधार पर भूमि आवास से बेदखल करने के संबंध में सुनवाई किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी को अपर समाहर्ता राजस्व के न्यायालय में वाद दायर करने हेतू निदेश दिया गया।
मिथिलेश साव, टिकारी एवं जगदीश मांझी, टिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री नाली गली पक्कीकरण योजना में किए गए कार्य में कार्य के आलोक में बकाया राशि भुगतान करने के संबंध में वाद दायर किया गया। सुनवाई के क्रम में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी टिकारी को जांच करके भुगतान करने का निर्देश दिया गया। अवधेश कुमार, परैया के द्वारा डिजिटल जमाबंदी में प्रविष्टि प्रविष्टि खाता, चौहद्दी एवं रकवा सुधार के संबंध में अपील दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, टेकारी को एक माह के अंदर आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।
रिपोर्ट: मनीष कुमार।
Aug 20 2024, 21:11