बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को भेजा नोटिस
नई दिल्ली:- बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर ये नोटिस दिया है।
हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 77 मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत करने को रद्द कर दिया था और 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे।
सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर ममता सरकार से जवाब मांगा है कि उसने किस आधार पर मुस्लिम जातियों को ये कोटा दिया।
जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने विवादित आदेश पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य से हलफनामा दाखिल करने को कहा।
कोर्ट ने पूछा..
कोर्ट ने जवाब मांगते हुए कहा कि सरकार ओबीसी में वर्गीकृत करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की कोई प्रकृति बताए। सरकार बताए कि कौन सा सर्वेक्षण किया गया।
क्या ओबीसी के रूप में नामित 77 समुदायों की सूची में किसी भी समुदाय के संबंध में पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ परामर्श की कमी थी।
Aug 06 2024, 18:43