आज झारखंड विधानसभा में कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2024 पारित
रांची: झारखंड विधानसभा से कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 शुक्रवार को विधानसभा से पारित हो गया. मंत्री बैद्यनाथ राम ने ये विधेयक सदन में पेश किया.
हालांकि, विधायक विनोद सिंह ने इसमें सुधार के लिए प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश. विधेयक को देखें तो इसमें कुल 24 अध्याय हैं, जिसमें 88 बिंदु है. विधेयक में कारा और सुधारात्मक संस्थाओं से संबंधित विधि में संशोधन करने व बंदियों की सुरक्षित व अभिरक्षा में सुधार, उत्थान और पुनर्वास की व्यवस्था होगी.
साथ ही कारा और सुधारात्मक सेवाओं के प्रबंधन और उससे संबंधित या उससे जुड़े विषयों का प्रावधान किया गया है. इसे झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम-2024 कहा गया है.
इसी तरह बंदियों के आवास, कारा का निर्माण, कारा का वर्गीकरण, कारा की सुरक्षा व बंदियों के लिए अस्थायी आवास का भी उल्लेख किया गया है.
अधिकारियों के कार्य और कर्तव्यों को भी किया गया है निर्धारित
राज्य सरकार अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के मुताबिक कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख को नियुक्त करेगी.
कारा से जुड़े अधिकारियों के कार्य, चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य आदि भी निर्धारित किया गया है.
अधिनियम में यह भी कहा गया है कि किसी कारा का कोई भी अधिकारी या उनके विश्वास का कोई व्यक्ति या उनके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति किसी बंदी को कोई वस्तु न तो बिक्री करेगा और न ही किराये पर देगा. न ही किसी बंदी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई धन या अन्य व्यापारिक लेन-देन करेगा.
उल्लेख किया गया है. इसी तरह बंदियों के आवास, कारा का निर्माण, कारा का वर्गीकरण, कारा की सुरक्षा व बंदियों के लिए अस्थायी आवास का भी उल्लेख किया गया है.
अधिकारियों के कार्य और कर्तव्यों को किया गया निर्धारित
राज्य सरकार अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के मुताबिक कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख को नियुक्त करेगी. कारा से जुड़े अधिकारियों के कार्य, चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य आदि भी निर्धारित किया गया है. अधिनियम में यह भी कहा गया है कि किसी कारा का कोई भी अधिकारी या उनके विश्वास का कोई व्यक्ति या उनके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति किसी बंदी को कोई वस्तु न तो बिक्री करेगा और न ही किराये पर देगा. न ही किसी बंदी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई धन या अन्य व्यापारिक लेन-देन करेगा.
Aug 03 2024, 12:53