नवादा :- हत्या के प्रयास मामले में सात लोगों को पांच वर्ष का सश्रम कारावास,एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
हत्या के प्रयास के आरोप में सात लोगों को 5 वर्ष का सश्रम कारवास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार ने यह सजा सुनायीं।
सजा हिसुआ थाना क्षेत्र के मड़ुआ गांव निवासी दीपक कुमार, सुनील यादव, कृष्णा यादव, शिवनन्दन यादव, मन्टू कुमार, बासुदेव यादव तथा उमेश यादव को सुनाई गईं। मामला हिसुआ थाना कांड संख्या-137/16 से जुड़ा है। अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार एवं सूचक के अधिवक्ता अरूण कुमार ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा।
जानकारी के अनुसार कांड के सूचक ब्रहम्देव प्रसाद यादव अपने पुत्र नवलेश यादव के साथ टैक्टर से जा रहा था, तभी घात लगाये बैठे अभियुक्तों ने ब्रहम्देव प्रसाद यादव तथा उसके पुत्र नवलेश यादव पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पिता व पुत्र जख्मी हो गये। घटना पश्चात स्थानीय थाना में कांड दर्ज कराया गया।
घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने दीपक कुमार, सुनील यादव, कृष्णा यादव, शिवनन्दन यादव, मन्टू कुमार, बासुदेव यादव तथा उमेश यादव को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 10 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अन्य धराओं में अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनायीं।
नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट!
Jul 21 2024, 14:03