झारखंड के विधायक का जब्त नकद और मोबाइल फोन कलकत्ता हाईकोर्ट ने वापस करने का दिया निर्देश दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला…
झा. डेस्क
पश्चिम बंगाल में हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने विशेष नाका चेकिंग के दौरान झारखंड के विधायक के पास से करीब 55 लाख रुपये नकद बरामद किये थे। घटना के समय झारखंड के दो और विधायक राजेश कच्छप, नमन विक्सल सहित कुल पांच लोग मौजूद थे।
पुलिस ने इस मामले में वहां से बरामद नकद राशि के साथ-साथ विधायक इरफान अंसारी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। वहीं, हाईकोर्ट ने विधायक को जमानत देते वक्त उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था।
विधायक इरफान अंसारी ने नकद, मोबाइल फोन व पासपोर्ट वापस पाने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने राज्य प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर विधायक इरफान अंसारी से जब्त किये नकद 55 लाख रुपये व मोबाइल फोन को वापस लौटाने का निर्देश दिया है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि विधायक का मोबाइल फोन पांचला थाने में जब्त कर रखा गया है और नकद राशि को राज्य सरकार के ट्रेजरी में रखा गया है। इसलिए नकद रुपये की वापसी के लिए अलग से संबंधित विभाग के समक्ष आवेदन करना होगा।
हाइकोर्ट ने इस प्रक्रिया को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं, न्यायाधीश ने विधायकों को पासपोर्ट वापस लौटाने का भी निर्देश दिया है और इसके लिए विधायक इरफान अंसारी को निचली अदालत में आवेदन करने का परामर्श दिया है।
बता दें कि, इससे पहले साल्टलेक स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने राज्य सरकार को विधायक के पास से जब्त किये गये नकद, मोबाइल फोन व पासपोर्ट को वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
लेकिन राज्य प्रशासन ने इसे नहीं लौटाया था, इसलिए विधायक ने कलकत्ता हाइकोर्ट का रूख किया था, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए एकल पीठ की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने एक सप्ताह के अंदर विधायक के पास से जब्त किये नकद व मोबाइल फोन को लौटाने का आदेश दिया।
Jul 07 2024, 13:59