हेमंत सोरेन द्वारा सीआरपीसी की धारा 205 के तहत छूट के लिए दायर याचिका पर आज होंगी सुनवाई
झारखंड डेस्क
हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में अपनी उपस्थिति से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 की याचिका दाखिल की है। उनके आवेदन पर छह जुलाई यानी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में ईडी के समन का अवहेलना करने मामले में छठी बार भी पेश नहीं हुए थे।
आपको बता दें कि ईडी की ओर से हेमंत सोरेन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रोडक्शन का आवेदन दिया गया, जिस पर सुनवाई लंबित है। पूर्व में ही सीजेएम कोर्ट ने यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। मामले सीजेएम कोर्ट के मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। अब हेमंत सोरेन की ओर से निचली अदालत के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
हाई कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है।
ईडी की ओर से बताया गया है कि हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाला मामला में दस समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समन मामले में ईडी ने दिल्ली में सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। उसी आधार पर यहां पर भी हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई गई है।
Jul 06 2024, 13:46