*कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए युवा अभ्यर्थी करें आवेदन*
बलरामपुर- उप कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी (एग्रीजंक्शन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु जनपद बलरामपुर में प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना (एग्रीजंक्शन) हेतु कुल 26 लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके अन्तर्गत कृषकों को एक ही छत के नीचे कृषि सम्बन्धित सुविधा जैसे उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक जैव उर्वरक माईक्रोन्यूट्यिन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, प्रसार सेवायें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद्य की संतुलित मात्रा के बारे में कृषकों को मार्ग दर्शन देना लघु कृ षि यंत्रों को किरायें पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करना, कृषि योजनाओं की जानकारी देना उपलब्ध कराना समिल्लित है।
उन्होंने कहा कि जो युवा कृषि स्नातक / कृषि व्यवसाय, प्रबन्धन स्नातक कृषि एवं सहबद्ध विषयों आयु के है व किसी भी रोजगार में नहीं है। वे योजना में पात्र होंगे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की आयु सीमा में 05 वर्ष छूट प्राप्त है। पात्र अभ्यर्थी जिनकी जन्मतिथि पहले है उन्हें वरीयता दी जायेगी। चयन जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयनित के व्यय की प्रतिपूर्ति और बैंक से ऋण प्राप्त करनें में सहायता एवं 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज पर अनुदान तथा एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की अनुदान जो रू0 1000 प्रतिमाह से अधिक न हो देय होगा। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक-15.06.2024 से 15.07.2024 तक कार्यालय दिवस में अपना आवदेन पत्र जमा कर सकते हैं।
Jun 15 2024, 19:09