होटल मालकिन जया शेट्टी की हत्या में छोटा राजन दोषी करार, 23 साल बाद हुआ इंसाफ
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मुंबई की एक विशेष अदालत ने होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जया शेट्टी की चार मई 2001 को उनके होटल में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।जिसके बाद सजा का ऐलान भी कर दिया गया। जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं। मुंबई की एक मकोका कोर्ट के विशेष न्यायधीश एम एम पाटिल ने राजन को दोषी ठहराया।
छोटा राजन गिरोह की ओर से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहीं जया शेट्टी को गिरोह के दो कथित सदस्यों ने 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गोली मार दी थी। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकी मिलने की सूचना के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। लेकिन हमले से दो महीने पहले शेट्टी के अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
4 मई 2001 को फिरौती देने से इनकार करने पर ग्रांट रोड के गोल्डन क्राउन होटल में राजन के गुर्गों ने जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजन गैंग ने रवि पुजारी के जरिए जया शेट्टी से 50 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस मामले में अन्य आरोपी अजय मोहिते, प्रमोद धोंडे और राहुल पावसरे को वर्ष 2013 में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब छोटा राजन को उम्र कैद की सजा मिली है।
अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तारी के बाद भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद छोटा राजन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।कभी दाऊद इब्राहिम का करीबी रहा छोटा राजन 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद गैंग से अलग हो गया था।
May 30 2024, 17:14