गुजरात हाई कोर्ट ने गेमिंग जोन हादसे के लिए राजकोट नगर निकाय को फटकार लगाई, कहा-क्या आप चार साल से सो रहे थे
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राजकोट अग्निकांड मामलें में गुजरात हाइकोर्ट ने सरकार और स्थानीय प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है।स्पेशल जज बीरेन वैष्णव और देवेन देसाई की पीठ राजकोट गेमिंग जोन में लगी आग मामले में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है।रविवार को इस मामले को हाइकोर्ट ने खुद ही संज्ञान में लिय़ा था और राज्य सरकार तथा सभी नगर निगमों को तलब किया था। बता दें कि शनिवार (25 मई) को टीआरपी गेम ज़ोन की दो मंजिला इमारत में आग लगने से नौ बच्चों सहित 27 लोगों की जान चली गई।
राजकोट गेम जोन हादसे को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को खूब फटकार लगाई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने राजकोट नगर निकाय को उन दो गेमिंग जोनों पर ध्यान न देने के लिए फटकार लगाई, जो आवश्यक परमिट के बिना शहर में दो साल से अधिक समय से चल रहे थे। कोर्ट ने कहा पता चला है कि टीआरपी गेम जोन के मालिक ने यह पूरा रैंप लकड़ी से बना रखा था। इसके अलावा वहां एंट्री-एग्जिट का एक ही गेट था और उन्होंने प्रशासन से एनओसी भी नहीं ली थी। इस गड़बड़ियों की तरफ इशारा करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में फटकार लगाई।
हाईकोर्ट ने पाया कि राजकोट का गेमिंग जोन अनधिकृत जमीन पर बना हुआ था और फायर सेफ्टी को लेकर चार साल से मामला चल ही रहा था। कोर्ट ने इस पर कहा, अब हमें स्थानीय व्यवस्था और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, आप अंधे हो गए थे। इतने साल से यह सब चल रहा था तो क्या अधिकारी सो गए थे।
दरअसल, अदालत ने एक दिन पहले अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगमों के वकीलों को निर्देश दिया था कि वे सोमवार को उसके सामने पेश हों और बताएं कि किन कानून के प्रावधानों के तहत इन इकाइयों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया गया है या जारी रखा गया है। राजकोट नगर निकाय ने सोमवार को अदालत में बताया कि दो गेमिंग जोन 24 महीने से अधिक समय से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र सहित आवश्यक मंजूरी के बिना काम कर रहे हैं। गेमिंग जोन के लिए हमारी मंजूरी नहीं ली गई थी। इस पर अदालत गुस्से में आ गई और कहा कि वह अब राज्य सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती।
शनिवार को टीआरपी गेम ज़ोन की दो मंजिला इमारत में आग लगने से नौ बच्चों सहित 27 लोगों की जान चली गई। रिपोर्टों के अनुसार, गर्मी की छुट्टियों और सप्ताहांत की भीड़ के कारण इमारत में 300 से अधिक लोगों की भीड़ थी, जिनमें से कई बच्चे थे। इस बीच, गुजरात सरकार ने राजकोट गेम जोन में लगी आग में लापरवाही के लिए सोमवार को दो पुलिस निरीक्षकों और नागरिक कर्मचारियों सहित सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया। एएनआई के अनुसार, जिन लोगों को निलंबित किया गया है उनमें राजकोट नगर निगम (आरएमसी) के नगर नियोजन विभाग के सहायक अभियंता जयदीप चौधरी, आरएमसी के सहायक नगर योजनाकार गौतम जोशी, राजकोट सड़क और भवन विभाग के उप कार्यकारी अभियंता एचआर सुमा, सड़क और भवन विभाग के सहायक अभियंता, आरएमसी पारसभाई एम कोठिया, राजकोट नगर निगम के अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के स्टेशन अधिकारी, रोहित विगोरा और पुलिस निरीक्षक वीआर पटेल और एनआई राठौड़ शामिल हैं।
May 27 2024, 16:21