12 विकल्पों में से कोई भी पहचान पत्र है तो डाल सकेगें वोट: जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह
बलरामपुर । जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाओं को वोटर पर्ची नहीं मिली है वे मतदाता बिल्कुल परेशान न हों। उन्होने कहा कि वोटर पर्ची सिर्फ मतदाताओं और कार्मिकों के सहयोग के लिए होती है जिससे वोट जल्दी डाला जा सकता है परन्तु ऐसे कोई भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में है, वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए बारह विकल्पों में से कोई भी विकल्प लेकर जाने पर बिना पर्ची के भी वोट डाल सकेगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विकल्पों के बारे में कहा कि मतदाता पर्चीं मतदाता पहचान पत्र खो जाने अथवा न होने की दशा में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य अथवा केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गए ।
फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचानपत्र (पैनकार्ड), आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची में से कोई एक विकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिए गए 12 विकल्पों में कोई भी पहचान पत्र के साथ मतदाता बूथ पर जाएं और अपने मतदाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
May 15 2024, 17:55