जनपद में मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व मदिरा की दुकानें रहेगी बंद- जिला मजिस्ट्रेट
बलरामपुर । जिला मजिस्ट्रेट/ लाइसेंस प्राधिकारी बलरामपुर अरविंद सिंह द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा 292 गैसड़ी (जनपद-बलरामपुर) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन-2024 के दौरान मतदान व मतगणना स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक एवं सुचारू ढंग से कराये जाने हेतु आबकारी दुकानों की बंदी एवं मादक पदार्थों के उपभोग को प्रतिबन्धित तथा नियंत्रित करने के निर्देश दिये गये है।
जिला मजिस्ट्रेट/ लाइसेंस प्राधिकारी बलरामपुर द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु आदेश पारित किया गया है, जिसमें दिनांक 20.05.2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-59 गोण्डा के लिए नियत मतदान दिवस दिनांक 20. 05.2024 को मतदान की समाप्ति के समय, सायं 06:00 बजे, के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात दिनांक 18.05. 2024 की सायं 06:00 बजे से दिनांक 20.05.2024 को मतदान समाप्ति तक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-59 गोण्डा की सीमा में आने वाली जनपद बलरामपुर की आबकारी की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-59 गोण्डा की सीमा से 08 कि०मी० की दूरी तक स्थित जनपद-बलरामपुर की आबकारी की अन्य समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, बार व भांग की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें) भी पूर्णतया बन्द रहेगी तथा सभी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबन्धित रहेगी ।
25.05.2024 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-58 श्रावस्ती के लिए नियत मतदान दिवस दिनांक 25.05.2024 को मतदान की समाप्ति के समय, सायं 06:00 बजे, के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात दिनांक 23.05.2024 की सायं 06:00 बजे से दिनांक 25.05.2024 को मतदान समाप्ति तक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-58 श्रावस्ती की सीमा में आने वाली जनपद बलरामपुर की आबकारी की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-58 श्रावस्ती की सीमा से 08 कि०मी० की दूरी तक स्थित जनपद-बलरामपुर की आबकारी की अन्य समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, बार व भांग की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें) भी पूर्णतया बन्द रहेगी तथा सभी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबन्धित रहेगी।
इसके अतिरिक्त मतगणना-दिवस दिनांक 04.06.2024 को जनपद बलरामपुर की आबकारी की समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, बार व भांग की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें) सम्पूर्ण दिवस पूर्णतया बंद रखी जायेगीं तथा सभी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबन्धित रहेंगी। दुकानों की उक्त बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल / क्षतिपूर्ति देय नही होगी। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
May 09 2024, 18:50