संजय सिंह और भगवंत मान को नहीं मिली तिहाड़ में बंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत, जानें क्या है वजह
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राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाले थे। हालांकि, तिहाड़ प्रशासन ने संजय सिंह और भगवंत मान को मिलने की इजाजत नहीं दी है।जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मान और संजय सिंह को सीएम केजरीवाल से मिलने से मना कर दिया। अब तिहाड़ जेल प्रशासन मुलाकात के लिए नया समय बताएगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आज यानी बुधवार को दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करना चाहते थे।पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल प्रशासन से अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय मांगा था। जिसे लेकर तिहाड़ जेल ने बुधवार को स्थिति स्पष्ट कर दी और आज मिलने की इजाजत नहीं दी। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा है कि वो मिलने का नया समय बताएगी। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि जेल के अपने नियम होते हैं और जेल मैनुअल के हिसाब से जेल प्रशासन चलता है।
दरअसल, जेल नियमावली के तहत अरविंद केजरीवाल को उन 10 लोगों के नाम तिहाड़ प्रशासन को सौंपने थे, जिनसे वह मुलाकात कर सकते हैं।इन 10 लोगों में सबसे पहले उनके परिवार और पार्टी के नेता संदीप पाठक का नाम शामिल था। बाद में केजरीवाल ने इस लिस्ट में भगवंत मान का और संजय सिंह का नाम भी जोड़ दिया है।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। कोर्ट ने कहा, हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।
बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में लगातार 9 बार समन भेजने के बाद लंबी पूछताछ के बाद उनके आवास से 21 मार्च को हिरासत में ले लिया था। जिस के बाद अब सीएम केजरीवाल फिलहाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी मामले में आप के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि 2 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सांसद संजय सिंह को जमानत दी है।











दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोपों को अदालत ने दोहराया। कोर्ट ने कहा की ईडी ने जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे हैं उससे लगता है कि कथित घोटाले में सीएम की संलिप्तता भी लग रही है।ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत और ‘आप’ संयोजक दोनों तौर पर शराब घोटाले की साजिश में शामिल थे। अदालत ने कहा कि मैंने अपने फैसले में पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों और सीआरपीसी के तहत 164 के दर्ज अप्रूवर के बयानों में अंतर बताया है। स्वर्ण कांता शर्मा ने यह भी कहा कि केजरीवाल गवाह के बयानों को खारिज नहीं कर सकते है, लेकिन उसे क्रॉस एग्जामिन जरूर कर सकते हैं। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि ईडी ने पर्याप्त सुबूत के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। बहस के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। केजरीवाल ने कोर्ट में दावा किया था कि बीजेपी उन्हें जेल में डालकर चुनाव को फिक्सड मैच की तरह खेलना चाहती है। जिसपर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कोर्ट नहीं मानता कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। कानून सीएम और आम आदमी के लिए बराबर हैं।अदालत ने कहा कि कानून पर किसी सरकार का और न ही किसी जांच एजेंसी का नियंत्रण होता है।
Apr 10 2024, 11:27
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