माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत, प्रदेश में बढ़ाई गई सुरक्षा
लखनऊ। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। जेल की बैरक में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले आया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। सूचना मिली कि मुख्तार को आईसीयू से सीसीयू में भर्ती करना पड़ा। यहां मुख्तार के इलाज में 9 डॉक्टरों की टीम लगी थी। मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी खबर आने के बाद मऊ और गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जबकि राज्य भर में धारा 144 लागू कर दी गई।
उल्टी की शिकायत होने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती
मुख्तार की मौत के बाद जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि आज शाम 8:25 बजे बंदी मुख्तार अंसारी को उल्टी की शिकायत के बाद बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। नौ डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में लगी थी लेकिन भरसक प्रयास के बावजूद हार्ट अटैक आने से मुख्तार की मौत हो गई।दूसरी ओर, लखनऊ में 5 केडी मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बड़ी बैठक चल रही है जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ यश भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास से घटनाक्रम पर पैनी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी हाल में अप्रिय घटना न हो, इसके लिए निर्देश दिये हैं।
देर रात में जारी किया गया मौत का बुलेटिन
इससे पहले गुरुवार शाम जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत फिर से खराब होने की जानकारी मिलने पर जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल कई थानों की पुलिस के साथ मंडल कारागार पहुंचे। करीब 40 मिनट तक जेल के अंदर सभी अधिकारी रहे। अंदर क्या हो रहा है किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। चासीस मिनट बाद एम्बुलेंस आई जिसमें मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हार्ट अटैक की खबर सामने आने पर मेडिकल कॉलेज के बाहर मीडिया का हुजूम लग गया। देर रात में उनकी मौत होने की खबर सामने आई।
सोमवार की रात को पेट में दर्द होने पर कराया गया था भर्ती
सोमवार की रात मुख्तार मुख्तार को पेट दर्द की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। जहां डॉक्टर ने उसे कब्जियत बताकर एनिमा लगाया था। उसे 14 घंटे तक मेडिकल कॉलेज में रखकर देर शाम उसी दिन जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बुधवार को जिला अस्पताल के डॉक्टर के पैनल ने उसकी पुनः जांच की थी। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया था कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है, उसे कुछ दवा भी दी गई। इस बीच एमपी एमएलए कोर्ट ने भी मुख्तार के स्वास्थ्य के बारे में संज्ञान लेते हुए जेल अधीक्षक से मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी।
भाई ने खाने में मुख्तार को जहर देने का लगाया था अारोप
जानकारी के लिए बता दें कि जिस दिन मुख्तार की हालत बिगड़ी थी उस दिन परिवार के लोग भी उसे देखने आए थे। यहां मीडिया के समक्ष मुख्तार के बेटे उमर अंसारी एवं भाई अफजाल अंसारी ने खाने में मुख्तार को जहर देने का आरोप लगाया था। इसके पहले मुख्तार के वकील ने बाराबंकी कोर्ट में भी मुख्तार के हवाले से खाने में जहर देने का आरोप लगाया था लेकिन जेल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। अब उनकी मौत से तमाम तरह के सवाल फिर उठ रहे हैं।
मनबढ़ किस्म का मुख्तार 80 के दशक में साधु-मकनू गैंग से जुड़ा
मुख्तार अंसारी का जन्म 20 जून 1963 को नगर पालिका परिषद मुहम्मदाबाद के पूर्व चेयरमैन सुबहानुल्लाह अंसारी के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। एक अच्छा क्रिकेटर रहा मनबढ़ किस्म का मुख्तार 80 के दशक में साधु-मकनू गैंग से जुड़ा। साधु और मकनू को अपना गुरु मानकर जरायम जगत की बारीकियों को समझा और धीरे-धीरे खुद का अपना गैंग खड़ा कर माफिया सरगना बन गया। वर्ष 1997 में मुख्तार अंसारी का अंतरराज्यीय गिरोह (आईएस-191) पुलिस डोजियर में दर्ज किया गया। 25 अक्तूबर 2005 को मुख्तार जेल की सलाखों के पीछे गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाया। इस बीच वर्ष 1996 से 2022 तक वह मऊ सदर विधानसभा से पांच बार लगातार विधायक चुना गया।
आठ बार हुई सजा 18 महीने में मुख्तार को
जानकारी के लिए बता दें कि मुख्तार अंसारी को 21 सितंबर 2022: मारपीट, धमकाने सहित अन्य आरोपों में लखनऊ के आलमबाग थाने में दर्ज मुकदमे में सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 37 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके बाद 23 सितंबर 2022: लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार से 15 दिसंबर 2022: गाजीपुर के कोतवाली थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 वर्ष की सजा। 5 लाख रुपये जुर्माना। 29 अप्रैल 2023: गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माना।
5 जून 2023: वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा। 1 लाख रुपये जुर्माना। 27 अक्तूबर 2023: गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया। 15 दिसंबर 2023: वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज धमकाने के मामले में 5 वर्ष 6 माह की कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना। 13 मार्च 2024: धोखाधड़ी, कूटरचना व आपराधिक साजिश और आयुध अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा। 2.02 लाख रुपये जुर्माना।
Mar 29 2024, 09:25