28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे केजरीवाल, जानें ईडी ने कोर्ट में क्या कहा, जिसके आधार पर भेजे गए रिमांड पर
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दिल्ली आबकारी नीति मामले में फंसे मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को 28 मार्च तक जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। इस मामले में अब तक आम आदमी पार्टी के तीन बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं। इनमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन शामिल हैं।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की टीम ने सीएम केजरीवाल को लंबी पूछताछ के बाद गुरुवार रात 9:05 बजे गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिमांड पर लेने के लिए ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च 2024 तक के लिए हिरासत में भेज दिया। इस दौरान, अरविंद केजरीवाल से गहन पूछताछ होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा और जांच से जुड़े दूसरे मटेरियल से आमना-सामना कराने,आबकारी घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में गहन जांच के लिए, अपराध से अर्जित बाकी आय का पता लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक की कस्टडी में भेजा जा रहा है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अपने फैसले में कहा पेश मामले में साक्ष्यों व गवाहों के बयानों को देखने के बाद वे महसूस करती हैं कि आरोपी केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। उन्होंने ईडी के उस तर्क को स्वीकार कर लिया कि मामले की गंभीरता व अन्य आरोपियों के समक्ष आमना सामना करवाना जरूरी है ताकि सभी तथ्यों को खुलासा हो सके।
पूछताछ के दौरान होगी सीसीटीवी कवरेज
राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ऐसी जगह पर होगी जहां सीसीटीवी कवरेज हो। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखा जाए। शाम 6 से 7 बजे के बीच अरविंद केजरीवाल अपने दो वकीलों से आधे घंटे तक मुलाकात कर पाएंगे। इस दरमियान वो अपने घरवालों सुनीता केजरीवाल और बिभव कुमार से भी आधे घंटे मिल पाएंगे
बीमारी का हवाला दे केजरीवाल ने मांगी कुछ खास सुविधा
सुनवाई के दौरान ही केजरीवाल ने कोर्ट को अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कुछ खास सुविधा देने की मांग को लेकर अर्जी लगाई, जिसे अदालत ने झट से मान लिया।अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि वह हाइपरग्लेसीमिया (Hyperglycemia) नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं। उनकी तरफ़ से एक एप्लीकेशन कोर्ट में दाख़िल की गई थी कि उन्हें ज़रूरी दवाओं के साथ-साथ उपचार के हिसाब से घर का खाना खाने की इजाज़त दी जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अर्ज़ी स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी दवाएं और ट्रीटमेंट ज़रूरत अनुसार चलता रहे। साथ ही मेडिकल एडवाइस के आधार पर केजरीवाल को भोजन दिया जाए. कोर्ट ने आगे कहा कि यदि ईडी चिकित्सकीय रूप से अनुशंसित भोजन प्रदान करने में असफल होती है, तो उन्हें (अरविंद केजरीवाल) घर से खाना लाने की अनुमति दी जाए।
ईडी ने 2 नवंबर, 2023 को भेजा था पहला समन
बता दें कि केजरीवाल को आबकारी मामले में ईडी ने 2 नवंबर 2023 को पहली बार समन भेजा था। केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरकानूनी बताते हुए पेशी पर जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ईडी समन पर समन भेजती गई और केजरीवाल पेश होने से इनकार करते रहे और जांच एजेंसी पर आरोप लगाते रहे। ईडी की ओर से केजरीवाल को 10 बार समन भेजा गया। ईडी की ओर से दूसरा समन 21 दिसंबर 2023, तीसरी 3 जनवरी, चौथा 18 जनवरी, पांचवां 2 फरवरी, छठा 19 फरवरी, सातवां 26 फरवरी, आठवां 4 मार्च और 9वां 21 मार्च को भेजा गया। ईडी की ओर से 9 समन भेजे जाने का विरोध करते हुए केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद ईडी गुरुवार को 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंची। घर की तलाशी ली और पूछताछ करने के बाद रात करीब 9 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
Mar 23 2024, 12:54