कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एफआईआर, नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न का आरोप
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कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। येदियुरप्पा के खिलाफ पॉस्को एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
येदियुरप्पा पर एक 17 वर्षीय लड़की का यौन शोषण का आरोप लगा है। नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) की एक धारा के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, यौन उत्पीड़न की कथित घटना 2 फरवरी, 2024 को हुई थी, जब मां और बेटी येदियुरप्पा के पास मदद मांगने पहुंची थीं।
महिला ने बताया कि कुछ लोगों ने उनकी बेटी का रेप किया था। पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही थी। वह मदद मांगने के लिए बीएस येदियुरप्पा के पास पहुंची थीं। लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि मदद के नाम पर येदियुरप्पा ने उनकी बेटी का यौन शोषण किया।
एफआईआर में दावा किया गया है कि वरिष्ठ भाजपा नेता ने पीड़िता को एक कमरे के अंदर खींचकर कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया। जब पीड़िता कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित मारपीट की शिकायत की। मां की शिकायत के आधार पर वरिष्ठ भाजपा नेता पर पॉस्को और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कल रात लगभग 10 बजे एक महिला ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जब तक हमें सच्चाई नहीं पता, हम कुछ भी खुलासा नहीं कर सकते। यह एक संवेदनशील बात है क्योंकि इसमें एक पूर्व सीएम शामिल हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल है। अगर पीड़ित महिला को सुरक्षा की जरूरत होगी तो दी जाएगी
Mar 15 2024, 11:39