कैसे काम करेगा CAA? डिटेल में जानिए इससे जुड़े इन 10 जरुरी सवालों के जवाब
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता (संशोधन) कानून 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) अब पूरे देश में लागू हो गया है। इस कानून के तहत, तीन पड़ोसी देशों - पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश - के गैर-मुस्लिम शरणार्थी अब भारतीय नागरिक बन सकते हैं। हालाँकि, कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, CAA नियमों के अनुसार, आवेदकों को नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले एक वर्ष तक लगातार भारत में रहना अनिवार्य है।
यहां CAA के बारे में 10 सवालों के जवाब दिए गए हैं:
नागरिकता के लिए कौन पात्र होगा?
31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। आवेदकों को यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने का वर्ष बताना होगा। उन्हें भारत में प्रवेश के लिए आगमन का दिन, वीज़ा या आव्रजन टिकट जैसे विवरण प्रदान करने होंगे।
CAA प्रणाली कैसे काम करती है?
पूरी प्रक्रिया के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पहले जिला समिति, फिर सशक्त समिति के पास जाता है। मुख्य निदेशक (जनगणना संचालन) के नेतृत्व वाली अधिकार प्राप्त समिति 7 अन्य सदस्यों के साथ नागरिकता पर फैसला करेगी।
CAA के तहत नागरिकता के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन फॉर्म में अनुसूची-1ए के तहत 9 प्रकार के दस्तावेज जमा करने होते हैं। अनुसूची-1बी के लिए 20 प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, और अनुसूची-1सी के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। आवेदकों को अपना पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, भूमि संबंधी दस्तावेज आदि प्रदान करके यह साबित करना होगा कि वे इन तीन देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थी हैं।
यदि कोई दस्तावेज़ नहीं हैं तो क्या होगा?
फॉर्म भरने के लिए दस्तावेजों का होना जरूरी नहीं है. अगर किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वह इसका कारण बता सकता है। यदि दस्तावेज़ उपलब्ध हैं, तो उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आवेदक जिस राज्य में रहते हैं, वहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म में कौन सी जानकारी आवश्यक है?
ऑनलाइन फॉर्म में माता-पिता या पति/पत्नी का नाम, वे भारत में कब और कहां रह रहे हैं, वे कहां से आए हैं, भारत आने के बाद क्या कर रहे थे और उनका धर्म जैसे विवरण की आवश्यकता होती है।
क्या विवाहित और अविवाहित व्यक्तियों के लिए कोई अलग फॉर्म है?
वेब पोर्टल पर अलग-अलग फॉर्म हैं। अगर किसी ने भारत आकर किसी भारतीय से शादी की है तो उस शादी की जानकारी देनी होगी. बच्चों के लिए अलग फॉर्म भी उपलब्ध हैं।
यदि कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो क्या होगा?
यदि कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, तो वह जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता देना जोखिम भरा हो सकता है तो उनका फॉर्म रद्द किया जा सकता है.
क्या नागरिकता रद्द की जा सकती है?
नहीं, नागरिकता रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि CAA नागरिकता खत्म करने का कानून नहीं है. CAA 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए छह गैर-मुस्लिम समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है।
नागरिकता प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?
फॉर्म में सारी जानकारी देने के बाद वेरिफिकेशन करना होगा और हस्ताक्षर करने होंगे। फर्जीवाड़ा होने पर फॉर्म रद्द भी किया जा सकता है. एक बार जब सरकार आवेदन को सत्यापित और मंजूरी दे देती है, तो एक डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यदि आवेदक को हार्ड कॉपी चाहिए तो उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित या सक्षम समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
नागरिकता के लिए क्या शर्तें रहेंगी
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को पात्र होने के लिए आवेदन तिथि से कम से कम 12 महीने पहले देश में रहना अनिवार्य है। इन 12 महीनों के दौरान और पिछले आठ वर्षों में, आवेदकों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए देश में कम से कम छह साल बिताने होंगे।
आवेदकों को अपने आवेदन में यह भी घोषित करना होगा कि वे अपनी मौजूदा नागरिकता को 'अपरिवर्तनीय रूप से' त्याग रहे हैं और वे भारत को अपना 'स्थायी घर' बनाना चाहते हैं।
आवेदकों को उप-नियम (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन में यह भी घोषित करना होगा कि वे अपने देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं और भविष्य में कोई दावा नहीं करेंगे।
नियम इन उप-श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रदान करते हैं, अर्थात्, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, भारतीय नागरिक का नाबालिग बच्चा, भारतीय माता-पिता वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जो स्वतंत्र भारत का नागरिक था। या उसके माता-पिता, भारत के प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति, और देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता चाहने वाला व्यक्ति।
प्राकृतिकीकरण के माध्यम से नागरिकता चाहने वाले आवेदकों को आवेदन में दिए गए बयानों को सत्यापित करने वाला एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। उन्हें अपने चरित्र की पुष्टि करते हुए एक भारतीय नागरिक से एक हलफनामा भी जमा करना होगा।
सभी स्वीकृत आवेदकों को 'कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने' के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी और वे 'ईमानदारी से' भारत के कानूनों का पालन करेंगे और अपने कर्तव्यों को 'पूरा' करेंगे।
नागरिकता प्रक्रिया क्या होगी
एक नामित अधिकारी आवेदक को निष्ठा की शपथ दिलाएगा। इसके बाद, वे शपथ पर हस्ताक्षर करेंगे और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए इसे सहायक दस्तावेजों के साथ अधिकार प्राप्त समिति को सौंप देंगे। यदि कोई आवेदक ऐसा करने का अवसर दिए जाने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने और शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जिला-स्तरीय समिति ऐसे आवेदनों को अधिकार प्राप्त समिति को विचार के लिए संदर्भित करेगी कि क्या एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति इसके लिए योग्य है या नहीं पंजीकरण या प्राकृतिकीकरण या नहीं. आवेदन में दिए गए बयानों के सत्यापन और संतुष्टि से संतुष्ट होने के बाद, अधिकार प्राप्त समिति आवेदक को भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है।
Mar 12 2024, 20:16