दस लाख तक जब्त नगदी को अवमुक्त करने के लिये समिति का हुआ गठन
गोण्डा । जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में नॉन एफआईआर 10 लाख रुपए तक की सीमा के अंतर्गत जब्त की गई धनराशि को अवमुक्त करने के लिए समिति का गठन किया है।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन के दौरान 10 लाख रुपये तक ले जायी जा रही धनराशि को जब्त किया जाता है तो वह इस समिति के समक्ष अपील कर सकता है। यह समिति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्यों से संतुष्ट होने पर जब्त की गई धनराशि को अवमुक्त कर सकेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीन सदस्यों की समिति में मुख्य विकास अधिकारी को अध्यक्ष एवं अपर जिलाधिकारी व मुख्य कोषाधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
Mar 07 2024, 17:22