मौत तक जेल में रहेगा नाबालिग से रेप का आरोपित:पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा, 50 हजार का लगा जुर्माना
बेगूसराय में पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज महेश प्रसाद सिंह ने आज एक पॉक्सो मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी किया गया है। कोर्ट ने भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 जून 2022 को दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित रोशन कुमार महतो को दोषी घोषित करने के बाद धारा 5-के एवं एम तथा धारा-6 में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने इस अपराध को जघन्य माना है तथा आजीवन कारावास की यह सजा जीवन के अंतिम सांस तक चलेगी। इसके साथ ही पाॅक्सो कोर्ट ने आरोपित पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया, यह राशि नाबालिग पीड़िता को दी जाएगी। पॉक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जजमेंट की कॉपी भेजते हुए आदेश दिया है कि नाबालिग पीड़िता सरकारी मुआवजा के रूप में 4 लाख रुपया दिया जाए। इस मामले में अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी कुमारी मनीषा ने 11 गवाहों की गवाही कराई थी।
आरोपित रोशन कुमार महतो पर आरोप है कि 28 जून 2022 को पीड़िता की मां अपने दरवाजे पर नाबालिग मूक बधिर पुत्री को बैठा कर काम से बाहर गई थी। उसी दौरान रोशन वहां पहुंचा और दुष्कर्म किया। इस मामले के विचारण के दौरान कुमारी मनीषा ने तीन बार एक्सपर्ट को कोर्ट में बुलवाया। दूसरी ओर स्पेशल जज महेश प्रसाद सिंह ने पॉक्सो मामले में त्वरित सुनवाई करने और त्वरित न्याय देने के लिए डीजीपी, डीआईजी, डीएम एवं एसपी को पत्र लिखकर प्रतिदिन सुनवाई की जा रही 12 पॉक्सो मामले में गवाहों को गवाही के लिए उपस्थित कराने का आदेश दिया है।
बेगूसराय से नोमानुल हक की रिपोर्ट
Mar 06 2024, 09:48