हिमाचल में कांग्रेस के छह बागी विधायक अयोग्य घोषित, स्पीकर ने की बड़ी कार्रवाई, राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग
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हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट भाजपा की झोली में जाने से सियासी घमासान मचा है।राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छह विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के बाद सियासी संकट के हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच इन 6 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अयोग्य घोषित कर दिया है। इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है।
अपना फैसला सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। हमने पाया कि बागी विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। इसलिए उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जाता है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले छह विधायकों ने दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसलिए इन विधायकों की सदस्यका तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। स्पीकर ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ मुझे याचिका मिली थी। मैंने अपने 30 पेज के आदेश में काफी विस्तार से इसकी जानकारी दी है। मैंने उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं है।
स्पीकर ने कहा कि सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, राजेन्द्र राणा, लखनपाल, रवि ठाकुर और देवेन्द्र बुट्टो की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर ने कहा कि आया राम गया राम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव का व्हिप इस फैसले का पार्ट नहीं है। बजट सत्र के व्हिप के आधार पर फैसला लिया गया है। राज्यसभा चुनाव व्हिप के मुताबिक क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो व्हिप मेरे फैसले का पार्ट नहीं है। मैंने फैसले में उसे अनएथिकल करार दिया है लेकिन उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकता है।
Feb 29 2024, 12:26