ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई पूरी
रांचीः ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.चंद्रशेखर की अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बात दे कि हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जिसमे ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने रांची के बड़गाईं अंचल में साढ़े आठ एकड़ जमीन पर राजस्व उप निरीक्षणक भानु प्रताप के सहयोग से कब्जा कर रखा था। इस पर बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी थी, जिसका नक्शा उनके करीबी विनोद सिंह ने हेमंत सोरेन को व्हाट्सएप पर शेयर भी किया था। हेमंत सोरेन ने अपने पावर का इस्तेमाल कर जमीन कब्जे से संबंधित साक्ष्य भी नष्ट करने की कोशिश की। उन्हें ईडी ने 10 बार समन किया, लेकिन वे केवल दो बार उपस्थित हुए।
वही इस केस में मंगलवार को हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह नियमित अपराध का केस नहीं है। हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता। जिस साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके किसी भी दस्तावेज में उनका नाम है ही नहीं। इस केस में सोरेन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। इस दौरान कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश कोर्ट में मौजूद थे।
Feb 28 2024, 19:59