रांची के नगड़ी अंचल क्षेत्र में अगले आदेश तक लगी धारा 144
रांची। झारखंड के रांची जिला के नगड़ी अंचल क्षेत्र में अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। अनुमंडल दण्डाधिकारी, (सदर, रांची) ने इसका आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 16 फरवरी, 2024 की रात 10 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगी।
दरअसल, नगड़ी थाना क्षेत्र के नगड़ी चौक के आगे सरस्वती मूर्ति विसर्जन के शोभायात्रा पर पथराव किया गया था। इस घटना के बाद दो समुदाय में झड़प हो गया। डीसी, एसएसपी और सिटी एसपी ने वहां पहुंचे थे। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
इसपर है प्रतिबंध
1- बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना (सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर)।
2- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
3- किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
4- बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार के ध्वनि-विस्तारक यंत्र व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
Feb 19 2024, 10:58