*नगर में होल्डिंग बैनर लगाने पर नगर पालिका में जमा करना होगा शुल्क*
बलरामपुर। नगरसीमा में अब किसी भी जगह अपना या अपने किसी भी संस्थान का प्रचार प्रसार करने के लिए होल्डिंग या बेनर पालिका द्वारा नामित कार्यदायी संस्था के अनुमति के बिना नही लगा सकते है बिना अनुमति के होल्डिंग बैनर के जरिए प्रचार प्रसार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई संस्था वैधानिक कार्रवाई भी कर सकती है।
नगर पालिका अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने बताया कि नगर पालिका सीमा में कही भी अपना या अपने किसी भी संस्थान या किसी भी तरीके से विधुत पोल या सड़क पटरी या कही भी प्रचार प्रसार का बेनर या होल्डिंग लगाने से पूर्व पालिका में उसको लगाने के लिए रसीद कटवाना अनिवाये होता है ।
लेकिन बहुत से लोग बिना अनुमति व रसीद कटवाए ही अपना प्रचार प्रसार का होल्डिंग और बैनर लगा लेते हैं ।जिससे पालिका के राजस्व को नुकसान पहुंचता है इसको देखते हुए नगर पालिका परिषद अब बेनर होल्डिंग की देख रेख का जिमा प्राइवेट कार्यवाही संस्था को देने की तैयारी में जुट गया है ।
जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया का कार्य पूरा किया जा रहा है जल्द ही शहर में लगने वाले किसी भी तरह की होल्डिंग और बैनर की देखरेख करवाई संस्था ही करेगी और उसका शुल्क भी वासूलेगी।
Dec 16 2023, 17:58