माटीकला कारीगरों को खादी ग्रामोद्योग विभाग से मिलेगा 25 प्रतिशत का अनुदान
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना ने बताया कि उ०प्र०माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में माटीकला से सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियां जैसे खिलौना निर्माण, घरेलू उत्पाद (घडा, सुराही, जग, कुल्लहड, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप-प्लेट इत्यादि) व भवन निर्माण सामग्री (फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पाइप, वॉश बेसिन) एवं सजावटी सामान (गुलदस्ता, गार्डन पाट्स, बोनसाई पाट्स, लैम्प इत्यादि) की व्यक्तिगत निर्माण/उत्पाद इकाई हेतु अधिकतम 10.00 लाख तक का प्रोजेक्ट बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित कराया जाएगा है। इस योजानार्न्तगत लाभार्थी का स्वयं का अंशदान 05% तथा शेष 95% बैंक ऋण अनुमन्य होगा। नियमानुसार 25% प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। 05.00 लाख के ऋण हेतु लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) का होना, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं साक्षर होना अनिवार्य है, जबकि रू0 05.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा आठ पास व माटीकला में प्रशिक्षण अथवा माटीकला की परम्परागत जानकारी होना आवश्यक है।
माटीकला उत्पाद निर्माण इकाई की स्थापना हेतु इच्छुक व्यक्ति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, निकट-रानी धर्मशाला, नौशहरा, जनपद-बलरामपुर से सम्पर्क कर किसी भी कार्यदिवस में निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक प्रपत्र (नवीनतम फोटो, आधार/पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता, जाति/निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र) के साथ दिनांक 20.12.2023 तक जमा कर सकते है। तदोपरान्त ऋण पत्रावली सम्बन्धित बैंक शाखा को ऋण स्वीकृत/वितरण हेतु भेजा जायेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मो0नं0 9598782988/9956527350 पर भी सम्पर्क कर सकते है।
Dec 02 2023, 17:12