*27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक लिए जाएंगे दावे एवं आपत्तियां*
बलरामपुर । भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य 27 अक्टूबर को प्रकाशित किया जाएगा। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर के दौरान ऐसे युवा जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष की है एवं उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है फॉर्म 6 भर कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कर सकते हैं।
ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है लेकिन नाम, पता, आयु अथवा अन्य प्रविष्टियां में त्रुटि है तो उसको दूर किए जाने के लिए फॉर्म 8 भर कर इन कमियों को दूर कर सकते हैं। मतदाता सूची 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक निशुल्क सभी मतदान केदो पर उपलब्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति इस दौरान अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर बूथ लेवल अधिकारियों को संबंधित फार्म भरकर दे सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची को दुरुस्त किए जाने में राजनीतिक दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सभी राजनीतिक दल अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करते हुए सूची संबंधित उप जिलाधिकारी को दे। बूथ लेवल एजेंट द्वारा बूथ लेवल अधिकारियों के सर्वेक्षण कार्य में सहयोग प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति का नाम,पता, आयु या अन्य प्रविष्टियां त्रुटि पूर्ण है फार्म से भरने की आवश्यकता नहीं है,इसके लिए फॉर्म 8 भरते हुए सूची में प्रविष्टि को कराया जा सकता है। सभी बूथ लेवल अधिकारी सर्वे करते हुए आहार महिलाओं एवं युवाओं का नाम विशेष रूप से मतदाता सूची में दर्ज कराया जाए।
उन्होंने अपील किया कि 18 से 21 वर्ष की आयु के युवा फार्म- 06 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज करवाए एवं मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें।इस दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक अविनाश त्रिपाठी व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
Oct 26 2023, 16:19