सीबीआई ने न्यूज क्लिक के खिलाफ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया
नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने न्यूज क्लिक के खिलाफ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. सीबीआई सूत्रों के अनुसार दिल्ली में दो ठिकानों पर जांच एजेंसी की तलाशी जारी है.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक और एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
उन्हें पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया था. आरोप है कि न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक को चीन समर्थक प्रचार के लिए भारी धन मिला था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद मामले में पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की 10 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका को स्वीकार कर लिया.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को उनकी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पेश किया. प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से पेश वकील अर्शदीप सिंह ने कहा, 'मेरे मुवक्किल एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और वह स्वतंत्र आवाज के लिए एक चर्चित व्यक्ति है. लेकिन उन्होंने (एजेंसी ने) यूएपीए की कड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की.
एजेंसी का आरोप है कि मेरे मुवक्किल का गौतम नवलखा से संबंध है. वह यूएपीए के आरोपों का सामना कर रहे हैं. चूंकि वह यूएपीए के आरोपों का सामना कर रहे हैं, तो मेरे मुवक्किल पर भी यूएपीए के आरोप लगेंगे. किसी से मिलना-जुलना भी गुनाह हो गया? वह एक साथी पत्रकार हैं. मैं उन्हें 1991 से जानता हूं. अब आप अचानक इस संबंध के कारण मेरे मुवक्किल पर निशाना बनाया गया. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ दर्ज मामले में कहा कि भारत के विरोध में फर्जी खबरें चलाने के एवज में विदेशों से करोड़ों रुपये के फंड हासिल किए.
Oct 11 2023, 16:14