गिरिडीह:भूमि विवाद में हत्या को लेकर एडीजे थर्ड कोर्ट द्वारा 4 को दस साल की सजा सुनाई गई
गिरिडीह: तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौमेन्द्रनाथ सिकदर की अदालत ने जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में आज चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया।
जिन चार अभियुक्तों को सजा मिली है, उनमें पीरटांड थाना क्षेत्र के पालगंज गांव निवासी बजरंगी सोनार,शंकर सोनार,कैलाश सोनार और सूजीत सोनार हैं। चारों जेल में ही बंद हैं। शनिवार को अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार अंबष्ठ की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को 323/34 में एक साल तो 307/34 में 10-10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 10-10 हजार का जुर्माना लगाया।
वहीं हत्या की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 10-10 का जुर्माना बजरंगी सोनार, शंकर सोनार, कैलाश सोनार व सूजीत सोनार के खिलाफ सुनाया गया।बता दें कि मामला पिछले साल 2022 का है।
Oct 08 2023, 16:41