पीसी एंड पीएनडीटी की बैठक संपन्न, कन्या भ्रूण हत्या एवं गिरते लिंगानुपात के रोकथाम विषय पर हुई चर्चा
सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लाइसेंस, वैधता आदि की नियमित औचक जांच पड़ताल के निर्देश
हज़ारीबाग: गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 में निहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन के लिए उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में ज़िला सलाहकार समिति की बैठक हुई।
बैठक में अधिनियम के प्रावधानों के तहत् कन्या भ्रूण हत्या और ज़िला सहित पूरे देश में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिये उठाए गए कदमों एवं उपायों पर चर्चा किया गया।
उपायुक्त ने कहा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी सहित शहरी क्षेत्र में एसडीओ, सिविल सर्जन, पुलिस उपाधीक्षक आपस में समन्वय कर अपने अपने क्षेत्रों में संचालित अल्ट्रासाउंड केन्द्रों, क्लिनिक आदि की नियमित जांच करें। इन केंद्रों की वैधता,लाइसेंस आदि की भी पड़ताल करें।
साथ ही अवैध रूप से संचालित एवं गैर कानूनी तरीके गर्भपात कराने में संलिप्त क्लिनिक पर सख़्त कारवाई करने के लिए टीम को निर्देशित किया। इस संदर्भ में प्रचार प्रसार हेतु बैनर पोस्टर आदि लगाने एवं जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया।
बैठक में न्यू एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर, विष्णुगढ़ के निबंधन रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मासूम चेरिटेबल ट्रस्ट चौपारण, त्रिदेव अल्ट्रासाउंड बरही के सील होने के बावजूद अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन के मामले में संबंधित एसडीओ को जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया।
बैठक में उपायुक्त के अलावा प्रशिक्षु समाहर्ता सुलोचना मीणा, एसडीओ सदर विद्याभूषण कुमार, सीएस एसपी सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
Jul 21 2023, 11:01