सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बड़ा झटका, ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर उठाया सवाल, 15 दिनों के भीतर नई नियुक्ति का निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है।सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) डायरेक्टर एस के मिश्रा को मिले सेवा विस्तार को गलत करार दिया है।कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को घटा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक ही रहेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने लगातार तीसरे बार संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ा दिया था।इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
15 दिनों के भीतर ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर को एक और एक्सटेंशन देना अवैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि मिश्रा को 31 जुलाई तक दफ्तर खाली करना होगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार से 15 दिनों के भीतर ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई प्रमुखों को 5 साल का कार्यकाल देने के लिए सीवीसी, डीएसपीई अधिनियमों में संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
तीसरी बार बढ़ाया गया था कार्यकाल
बता दें कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार ने सबसे पहले 2020 में उनको एक साल का सेवा विस्तार दिया था। तब उन्हें 18 नवंबर, 2021 तक एक साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। फिर 2021 में कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले ही उन्हें दोबारा सेवा विस्तार दिया गया। ये दूसरी बार था। वहीं, 17 नवंबर 2022 को संजय कुमार मिश्रा का दूसरा सेवा विस्तार खत्म होने से पहले ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक वर्ष (18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक) के लिए तीसरे सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी थी।
Jul 11 2023, 16:15