*योजना प्रथम,आवत प्रथम,पावत के आधार पर दिव्यांगजनों को लाभांवित किया जाएगा*
गोण्डा । दिव्यांगजनों के लिए शासन ने खोला पिटारा मांगे 30 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन,जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय के कक्ष सांख्य - 35 में जमा किया जा सकता है।जिसमें मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल हेतु पात्रता की नियम हैं के तहत दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी स्ट्रोक सेरेब्रल पालिसी हीमाफिलीया से ग्रसित हैं।
उन व्यक्तियों को उपयुक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो।उनकी दृष्टि अच्छी हो मानसिक स्थिति ठीक हो,कमर के ऊपर का भाग स्वस्थ होना चाहिए, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल पर बैठकर उपकरण का संचालन करने में अच्छी तरह से सक्षम होना चाहिए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता 80% से अधिक हो।वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पात्र लाभार्थियों को मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल से लाभान्वित किये जाने हेतु,शत प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।ऐसे दिव्यांगजन जिसकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो तथा दिव्यांगजन जनपद का मूल निवासी होना चाहिए।उन दिव्यांगजन उनके परिवार की समस्त स्रोतों द्वारा वार्षिक आय रू,180000/- से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।जिसका तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत हैं।
वरीयता मिलेंगी,संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।योजना प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा पात्र दिव्यांगजन को यू0डी0आई0डी0 प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण किया जाएगा।
उपरांत पात्र मिलने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोप्रान्त कार्यवाही की जाएगी मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल का वितरण किसी ऐसे लाभार्थी को नहीं किया जाएगा जिन्हें विगत 3 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार किसी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया हो।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र,विद्यार्थी वर्ग हाईस्कूल का अंक प्रमाण पत्र,यूडीआईडी कार्ड,आधार कार्ड,अनिवार्य होगा।
Jun 29 2023, 09:51