विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर जिला निर्वाचनपदाधिकारी-सह-उपायुक्तगिरिडीह की अध्यक्षता में बैठक
गिरिडीह:जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मंगलवार को फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के सफल संचालन हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित किया गया। बैठक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/बी.एल.ओ. का प्रशिक्षण आयोजित कर मतदाता सूची से संबंधित आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं नियम/ प्रावधानों के साथ-साथ आईटी एप्लिकेशन आदि l
के संबंध में जानकारी दिया गया। बैठक में संबंधित विभाग के द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 20.07.2023 तक ) :-
फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के सफल संचालन हेतु राज्य/मुख्यालय स्तर से सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण दिनांक 14.06.2023 एवं दिनांक 15.06.2023 को आहूत किया गया है। बी.एल.ओ. का प्रशिक्षण निर्वाचक / सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के द्वारा छोटे-छोटे समूहों में दिया जा रहा है जिसकी स्थिति निम्नवत है।
● बीएलओ/ बीएलओ सुपरवाईजर के प्रशिक्षण की स्थिति:-
1. 28 धनवार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत गांवा, तिसरी और धनवार में दिनांक 12.06.23 से दिनांक 17.06.23 तक।
2. 29 बगोदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत बिरनी, सरिया और बगोदर में दिनांक 09.06.23 से दिनांक 15.06.23 तक।
3. 30 जमुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत देवरी में दिनांक 10.06.23 से दिनांक 15.06.23 तक और जमुआ में दिनांक 08.06.23 से दिनांक 16.06.23 तक।
4. 31 गांडेय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत गिरिडीह में दिनांक 19.06.23 से दिनांक 22.06.23 तक और गांडेय में दिनांक 19.06.23 से दिनांक 24.06.23 तक तथा बेंगाबाद में दिनांक 12.06.23 से दिनांक 16.06.23 तक।
5. 32 गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत पीरटाड़ में दिनांक 08.06.23 से दिनांक 10.06.23 तक और गिरिडीह में दिनांक 08.06.23 से दिनांक 17.06.23 तक।
6. 33 डुमरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत डुमरी में दिनांक 12.06.23 से दिनांक 16.06.23 तक और नावाडीह में दिनांक 08.06.23 से दिनांक 13.06.23 तक तथा चंद्रपुरा में दिनांक 14.06.23 से दिनांक 15.06.23 तक।
2. बी0एल0ओ0 के द्वारा घर-घर सत्यापन का कार्य (दिनांक 21.07.2023 से दिनांक 21.08.2023 तक) :-
बीएलओ द्वारा दिनांक 21.07 2023 से दिनांक 21.082023 तक किया जायेगा। जिसमें निम्न कार्रवाई किया जायेगा।
(1) घर-घर सत्यापन के कार्य हेतु बी.एल.ओ. को वर्तमान मतदाताओं की विवरणी से संबंधित पूर्व से भरा हुआ बी.एल.ओ. पंजी (बीएलओ रजिस्टर) राज्य स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त पंजी में उपलब्ध विवरणी का सत्यापन परिवार के प्रमुख से बी.एल.ओ. के द्वारा कराया जाना है।
(2) बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन के दौरान निम्न सूचनाएं भी प्राप्त करना है :-
1. अनिबंधित योग्य नागरिक (वैसे नागरिक जो दिनांक 01.102023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं।
2. भावी मतदाता (वैसे नागरिक जो दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं)।
3. मावी मतदाता (वैसे नागरिक जो दिनांक 01.04.2024 01.07.2024 एवं 01.10:2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं)।
4. मल्टीपल [एंट्रीज / मृत मतदाता / स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता।
5. मतदाता सूची की प्रविष्टियों में अपेक्षित सुधार से संबंधित सूचना।
3. घर-घर सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक बी.एल.ओ. के द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके आधार पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा जिला में यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
4. मतदान केन्द्रों का रेशनालाईजेशन किया जाना (मतदान केन्द्रों के अनुभाग / मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन का प्रस्ताव ) (दिनांक 22.08.2023 से दिनांक 29.09.2023) :-
आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में सभी मतदान केन्द्र भवनों का भौतिक सत्यापन के उपरांत वैसे भवन जो जर्जर / क्षतिग्रस्त आदि हो उसके स्थल परिर्वतन का प्रस्ताव भेजा जाना है। साथ ही यदि किसी मतदान केन्द्र भवन में 1500 से अधिक मतदाता तो मतदान केन्द्र का प्रस्ताव आयोग द्वारा मैनुअल ऑफ़ पोलिंग स्टेशन 2020 में दिए गए निर्देश के आलोक में दिया जा सकता है। दिनांक 05.01.2023 को प्रकाशित मतदाता सूची के आलोक में वर्तमान में 32 - गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के म.के.सं. 78 में मतदाताओं की संख्या 1500 है। इसी प्रकार अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का भी जांच करते हुए कार्रवाई किया जाय। वर्तमान में 32 - गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निम्न मतदान केन्द्र के भवन परिवर्तन का प्रस्ताव दिया जा सकता है।
5. ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटो, गैर मानव फोटो, बिना फोटो एवं खराब गुणवता वाली फोटो को प्रतिस्थापन का कार्य (दिनांक 22.08.2023 से दिनांक 29.09.2023)
6. मतदाता सूची के
गुणवता सुधार हेतु छूटे हुए अर्हतायुक्त व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना:
 दिनांक 22.08.2023 से दिनांक 29.09.2023) कंट्रोल टेबल का अद्यतनीकरण (दिनांक 22.08.2023 से दिनांक 29.09.2023)
7. मतदान केन्द्रवार प्रपत्र 1 से 8 तैयार करना :-
फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्रवार प्रपत्र 1 से 8 तैयार किया जाय एवं वैसे मतदान केन्द्र जहाँ ईपी रेश्यो, जेंडर रेश्यो में कमी हो उसका सुधार करने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाय। साथ ही एज कोहर्ट आदि के सुधार हेतु भी कार्रवाई किया जाय। मतदान केन्द्रवार 1 से 8 तैयार करने हेतु सर्वप्रथम मतदान केन्द्रवार जनसंख्या 2011 का आंकड़ा तैयार कर लिया जाय।
8. वीआईपी मार्किंग:
लोकसभा आम चुनाव 2024 / 33- डुमरी विधानसभा उप चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिको / भावी चुनावी उम्मीदवार आदि का नाम मतदाता सूची में पूर्व से दर्ज है अथवा नहीं, को जाँच कर लिया जाय। साथ ही इसे मतदाता सूची में चिन्हित भी कर लिया जाय । मतदाता सूची से नाम विलोपन की कार्रवाई लोकसभा आम चुनाव 2024 होना है। इस निमित्त गलत विलोपन से बचने के लिए वर्तमान में मतदाता सूची से विलोपन का कार्य विशेष सर्तकतापूर्वक किया जाना है। यदि कोई प्रपत्र 7 प्राप्त होता है तो स्वयं जाँच करने के उपरांत नोटिश का तानिला सुनवाई आदि पूर्ण करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति भी गलत विलोपन नहीं होना है। यह ध्यान रखा जाय।
9. नोशनल हाउस नंबर :- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1652 / राँची दिनांक 02.06.2022 सह पठित कार्यालय ज्ञापांक 406 / निर्वा दिनांक 11.06.2023 के आलोक में कार्रवाई किया जाय।
Jun 14 2023, 19:50