मोतिहारी: पशु मांस उत्पादकों की आपूर्ति एवं विक्रय व्यवस्था को व्यवस्थित करने हेतु दिया गया निर्देश
मोतिहारी: प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के निर्देशानुसार जिलाधिकारी, मोतिहारी द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, मोतिहारी, कार्यपालक पदाधिकारी ,नगर परिषद, रक्सौल/ ढाका एवं चकिया
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सुगौली /अरेराज/ पकड़ीदयाल/ मेहसी/ केसरिया को आदेश जारी किया गया है ।
जिले के विभिन्न नगर निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे जगह-जगह पर खुले में पशु मांस, कुक्कुट एवं मछली विक्रय का कार्य अवैधानिक तरीके से किया जा रहा है । इस अस्वस्थकारी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है । यह जनहित में अति आवश्यक है, क्योंकि सड़क किनारे फुटपाथ पर जगह-जगह स्थापित पशु मीट शॉप में पशु मांस उत्पादकों की अमानवीय रूप से बिक्री से जनमानस पर प्रभाव पड़ता है तथा यह सामाजिक विकृति का घोतक है ।
बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 245, 250 तथा 345 में पशु मांस उत्पादकों को निर्धारित मानकों के अंतर्गत विक्रय व्यवस्था की जांच हेतु नगर निकायों को शक्ति प्रदत्त है।
उक्त के आलोक में स्वस्थ एवं स्वच्छ पशु मांस उत्पादकों की आपूर्ति एवं विक्रय व्यवस्था को व्यवस्थित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं ।
सभी नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि खुले में पशु मांस , कुक्कुट बिक्री की दुकानों को संवेदनशील स्थल जैसे स्कूल एवं धार्मिक स्थल के निकट नहीं खोला जाए । यदि हो तो तुरंत हटा दिया जाए ।
पशु मांस एवं कुक्कुट बिक्री स्थल को काले कपड़े लटकाकर या चीक लगाकर आम लोगों के नजर से ओझल रखा जाए ।
अपने-अपने नगर क्षेत्र में सड़क किनारे एवं फुटपाथ पर खुल रहे पशु मांस, मीट, मुर्गा आदि को काटने एवं बेचने की दुकानों को नियंत्रित किया जाए तथा पशु मांस उत्पादकों की बिक्री हेतु मीट शॉप के प्रचलन को व्यवस्थित किया जाए ।
किसी भी पशु का वध सार्वजनिक जगह पर या खुले स्थानों पर नहीं हो, जिसे लोग आसानी से देख सके ।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 3 दिनों के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
Jun 10 2023, 21:12